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गौहत्या के पांच आरोपियों को सात-सात वर्ष की कैद, 10 हज़ार का अर्थदंड भी लगाया
कैराना: न्यायालय ने सगे भाइयों समेत गौहत्या के पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष के कठोर कारावास व दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष 2016 में कैराना पुलिस ने साजिद, ताबिश, जावेद, शोएब व कामिल निवासीगण मोहल्ला अफगानान कस्बा कैराना के विरूद्ध गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5क/8 समेत भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत किया था।
विवेचक ने मामले की जांच करने के उपरांत आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। आरोपियों को सजा दिलाए जाने हेतु नियमित रूप से प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में विचाराधीन था।
शनिवार को विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने एवं पत्रावलियों के अवलोकन के पश्चात आरोपी साजिद, ताबिश, जावेद, शोएब व कामिल को दोष सिद्ध पाए जाने पर सात-सात वर्ष के कारावास व दस-दस हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने दोषियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है।