उत्तर प्रदेश

पहला होम बार लाइसेंस गाजियाबाद में हुआ जारी, जानिए क्या है इसके लिए नियम

Renuka Sahu
20 May 2022 1:23 AM GMT
First home bar license issued in Ghaziabad, know what are the rules for this
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फाइल फोटो 

प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई नई आबकारी नीति के तहत बृहस्पतिवार को गाजियाबाद में पहला होम बार का लाइसेंस जारी किया गया है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई नई आबकारी नीति के तहत बृहस्पतिवार को गाजियाबाद में पहला होम बार का लाइसेंस जारी किया गया है। यह लाइसेंस मुरादनगर के एक कारोबारी द्वारा लिया गया है। जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि लाइसेंस लेने वाला व्यक्ति घर पर विभिन्न ब्रांड की 84 बोतलें रख सकता है। वयस्क स्वजन, दोस्त और मित्रों को निश्शुल्क शराब पिला सकता है।

लाइसेंस की शुल्क 11 हजार रुपये
होम बार लाइसेंस की शुल्क 11 हजार रुपये है और 25 हजार रुपये जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। जिले में शराब की 509 दुकान और 30 बार के लाइसेंस हैं।
सस्ती शराब से बढ़ी तस्करी
दिल्ली में सस्ती शराब मिलने से गाजियाबाद और नोएडा में शराब की तस्करी बढ़ गई है। तस्करी रोकने को दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा के अधिकारियों की हुई बैठक में तय किया गया है कि बार्डर की शराब की दुकानों पर एक पेटी से अधिक शराब किसी को नहीं दी जाएगी। इसके लिए गाजियाबाद बार्डर की तरफ की दो दर्जन शराब की दुकानों पर निगरानी बढ़ाने का भी निर्णय हुआ है।
यह हुआ है बदलाव
उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंस की स्वीकृति) नियमावली 2022 में संशोधन करते हुए बार लाइसेंस के लिए जरूरी बैठने के क्षेत्रफल को अब 200 वर्गमीटर की जगह न्यूनतम 100 वर्गमीटर कर दिया गया है। यानी कम जगह में भी बार खोला जा सकेगा। वहीं, न्यूनतम 40 लोगों के बैठने की क्षमता को अब कम कर 30 का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा होटल व रेस्टोरेंट आदि में बार लाइसेंस लेने के लिए जरूरी भोजन कक्ष के प्रावधानों को शिथिल कर दिया गया है। वहीं स्थानीय प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त करने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है।
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