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Firozabad: कोर्ट ने पति हत्या में पत्नी और प्रेमी को आजीवन सजा सुनाई

फिरोजाबाद: न्यायालय ने सोमवार को पति की हत्या की दोषी पत्नी व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उनको अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना खैरगढ़ के गांव बेरनी निवासी रोशनी पत्नी सतेंद्र कुमार के अपने भांजे गोविंद पुत्र चंद्रप्रकाश निवासी अलीनगर केजरा से अवैध संबंध थे। सतेंद्र ने पत्नी को काफी रोकने का प्रयास किया। वह अपनी आदतों से बाज नहीं आई। रोशनी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति सतेंद्र कुमार की 14 जनवरी 2025 को गला दबाकर हत्या कर दी थी।
सतेंद्र के भाई ने दोनो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र रमेश चंद्र द्वितीय कोर्ट संख्या 8 की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजय कुमार शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय में पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने गोविंद व रोशनी को हत्या का दोषी माना। न्यायालय ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 20 - 20 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उनको एक_एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।





