उत्तर प्रदेश

Firozabad: दोहरी हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास

Admindelhi1
2 Oct 2025 3:05 PM IST
Firozabad: दोहरी हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास
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फ़िरोज़ाबाद: जनपद न्यायालय कोर्ट ने नगर के चर्चित दोहरे हत्याकांड के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हत्यारोपी लाखों रुपए कीमत के आभूषण भी लूट ले गया था न्यायालय ने उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी

थाना रसूलपुर क्षेत्र में 9 अगस्त 2019 को शिव देवी तथा उनकी पुत्रवधू रानी देवी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। हत्यारा वहां से लाखों रुपए कीमत के जेवरात तथा अन्य सामान लूट कर ले गया था। इस दोहरे हत्याकांड से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी।

हत्याकांड का मुकदमा दीपक गुप्ता ने द्वारा दर्ज कराया गया था। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी थी। विवेचना में दिलीप उर्फ दीपा पुत्र रमेश चंद्र का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर माल बरामद कर लिया। उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र कोर्ट संख्या 2 सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में चला।

अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र राठौर ने की। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किये गये।

गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दिलीप उर्फ दीपा को दोषी माना। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 2 लाख रुपया अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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