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- Firozabad: तेजाब हमले...

फिरोजाबाद; न्यायालय ने गुरुवार को मकान मालिक के ऊपर तेजाब फेंक कर उसे घायल करने के दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना रामगढ़ के रविदास नगर निवासी रिंकू पुत्र हरि शंकर के मकान में जनपद इटावा थाना जसवंत नगर के नगला भदोरिया निवासी रविंद्र कुमार पुत्र आशाराम किराए पर रहता था।
वह अक्सर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। इसको लेकर रिंकू ने उस मकान खाली करने को कहा था। रविंद्र ने 9 अक्टूबर 2018 को मकान खाली करने की बात कही। उस दिन रिंकू ने जब उससे मकान खाली करने को कहा। इस बात को लेकर रविंद्र अपने कमरे से तेजाब की बोतल निकाल लाया। उसने रिंकू पर तेज फेंक दिया। जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। उसने रविंद्र के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद रविंद्र कुमार के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या 3 राजीव सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी प्रिय प्रताप सिंह ने की। उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान न्यायालय में कई गवाहो ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय में पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने रविंद्र कुमार को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उसे पर 20000 रुपए का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।





