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बड़ी खबर
फिरोजाबाद। न्यायालय ने शनिवार को रेप के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर 40 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला थाना उत्तर क्षेत्र से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 13 वर्षीय बालिका को ठाकुर उर्फ गोविंद निवासी झलकारी नगर बहला-फुसलाकर भगा ले गया। बालिका के नाना ने 19 जनवरी 2016 को थाना उत्तर में ठाकुर उर्फ गोविंद सहित चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने विवेचना कर ठाकुर उर्फ गोविंद के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट संख्या प्रथम अनुराग शर्मा के न्यायालय में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडीजीसी अवधेश कुमार शर्मा ने बताया मुकदमे के दौरान न्यायालय में कई लोगों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने ठाकुर को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उस पर 40000 अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर उसे 4 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। न्यायालय ने अर्थदंड की 70% राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए।
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