उत्तर प्रदेश

मोबाइल व्यापारी पर विस्फोटक अधिनियम की एफआईआर, गिरफ्तार

Admin4
14 Oct 2022 6:13 PM GMT
मोबाइल व्यापारी पर विस्फोटक अधिनियम की एफआईआर, गिरफ्तार
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अवैध तरीके से दुकान में आतिशबाजी का भंडारण करना मोबाइल व्यापारी को महंगा पड़ गया। बीती रात हुई धरपकड़ के बाद बचाव को तमाम कोशिशें की, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे एक न चल सकी। कोतवाली पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी व्यापारी की गिरफ्तारी कर चालान कर दिया। पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मचा रहा।घटना गुरुवार देर शाम की है। शहर के मुख्य बाजार के बीच मोहल्ला गफ्फार खां के निवासी अमित राठौर की घर के बाहरी हिस्से में मोबाइल की दुकान है। पुलिस को सूचना मिली कि मोबाइल व्यापारी के यहां अवैध तरीके से आतिशबाजी का भंडारण किया गया है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए सीओ सिटी सुनील दत्त ने पुलिस बल के साथ छापा मारा। इस दौरान मोबाइल व्यापारी के यहां से पुलिस ने भारी मात्रा में आतिशबाजी बरामद की।

आतिशबाजी का भंडारण करने का कोई लाइसेंस व्यापारी नहीं दिखा सका। मौके से पुलिस ने 17 कार्टून विभिन्न प्रकार की आतिशबाजी, तीन कट्टे महताब, तीन कट्टे अनार कब्जे में लिए थे। आरोपी अमित राठौर को भी पुलिस हिरासत में लेकर कोतवाली आ गई थी। उधर, पुलिस की छापामारी के बाद कुछ रसूखदार सिफारिशी बनकर बचाव की तैयारी में जुटे रहे थे।

अपने आकाओं से भी संपर्क साधा, लेकिन दिवाली से पहले शहर के व्यस्ततम इलाके में आतिशबाजी के भंडारण से जुड़ा प्रकरण होने और पुलिस की सख्ती के आगे उनकी एक न चल सकी। देर रात पुलिस ने इस मामले में दरोगा मनोज कुमार की ओर से 286 आईपीसी, विस्फोटक अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की। शुक्रवार को आरोपी व्यापारी को चालान कर कोर्ट में पेश कर दिया गया।

लाइसेंस बन नहीं पाया और इकट्ठा कर ली आतिशबाजी

पुलिस के अनुसार पकड़े गए व्यापारी अमित राठौर ने पूछताछ में बताया कि दिवाली पर वह आतिशबाजी की दुकान लगाकर बिक्री करने के लिए आतिशबाजी लाया था। दुकान लगाने के लिए लाइसेंस को उसने आवेदन कर दिया है, लेकिन अभी लाइसेंस बना नहीं है। ऐसे में लाइसेंस बनने से पहले ही किए गए भंडारण को अवैध मानते हुए कार्रवाई कर दी गई है। फिलहाल इस धरपकड़ के बाद निगरानी और बढ़ा दी गई है।

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