उत्तर प्रदेश

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत FIR

Anurag
22 Feb 2026 6:40 PM IST
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत FIR
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Lucknow लखनऊ: प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के खिलाफ पिछले साल माघ मेले के दौरान एक नाबालिग समेत दो लोगों के यौन शोषण के आरोपों में FIR दर्ज की गई है।

यह कार्रवाई शनिवार को प्रयागराज के स्पेशल जज (POCSO एक्ट) के एक आदेश के बाद की गई, जिसमें आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज और अन्य लोगों की अर्जी पर केस दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।

अधिकारियों के मुताबिक, FIR प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट और BNS की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज की गई है।

अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के अलावा, शिकायत में दो से तीन अज्ञात लोगों का भी नाम है।

FIR के मुताबिक, शिकायत करने वालों में स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज और दो लोग शामिल हैं – जिनमें से एक नाबालिग है – जिन्होंने एक गुरुकुल और माघ मेले समेत धार्मिक आयोजनों के दौरान यौन शोषण का आरोप लगाया है। शिकायत में आरोप है कि आरोपियों ने खुद को धार्मिक गुरु बताकर पिछले साल कई बार नाबालिग और एक दूसरे युवक का यौन शोषण किया।

इसमें आगे आरोप है कि ये काम “गुरु सेवा” की आड़ में और धार्मिक अधिकार का गलत इस्तेमाल करके किए गए। शिकायत करने वालों ने दावा किया कि पहले झूंसी पुलिस और सीनियर अधिकारियों को लिखित शिकायत दी गई थी, लेकिन कोई FIR दर्ज नहीं की गई, जिसके बाद उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

कोर्ट के निर्देश के बाद, झूंसी पुलिस स्टेशन ने शनिवार देर रात FIR दर्ज की और आगे की जांच शुरू की। गिरफ्तारी पर पुलिस की तरफ से तुरंत कोई बयान नहीं आया।

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