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देना होगा जुर्माना, जानें क्या है मामला, अदालती आदेश न मानने पर मिली एक साल की कड़ी कैद

अदालती आदेश का अनुपालन न करना एक व्यक्ति को काफी महंगा साबित हुआ। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश बाबू प्रसाद एवं सदस्य दिलशाद अली की पीठ ने अदालती आदेश का अनुपालन न करने पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए उसे एक साल की कड़ी कैद व पचास हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
गौरतलब हो कि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष एक इजरा वाद आशाराम बनाम सुदीश कुमार शर्मा लम्बित चल रहा था उक्त मामले में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा दिनाँक 22 मार्च 2018 को आदेश पारित करते हुए विपक्षी सुदीश कुमार शर्मा को उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का फरमान जारी किया गया था।
इस आदेश का अनुपालन न करने पर परिवादी आशाराम ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष वाद प्रस्तुत कर राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांकित 22 मार्च 2018 का अनुपालन सुनिश्चित कराने की गुहार लगाई थी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा विपक्षी सुदीश कुमार शर्मा को राज्य उपभोक्ता विवाद आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांकित 22 मार्च 2018 का अनुपालन करने के लिये नोटिस जारी करते हुए पर्याप्त अवसर दिया गया।
लेकिन विपक्षी सुदीश कुमार शर्मा द्वारा अदालती आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की पीठ ने विपक्षी सुदीश कुमार शर्मा द्वारा अदालती आदेश की नाफरमानी करने पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए उसे एक साल की कड़ी कैद एवं पचास हजार रुपया जुर्माना अदा करने की सजा दी है।
न्यूज़ क्रेडिट: amritvichar