उत्तर प्रदेश

मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर लगा दो लाख नब्बे हजार का जुर्माना

Admin4
7 Nov 2022 6:17 PM GMT
मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर लगा दो लाख नब्बे हजार का जुर्माना
x
इटावा। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले आठ दुकानदारों पर अपर जिलाधिकारी जयप्रकाश ने दो लाख नब्बे हजार रुपये जुर्माना का ठोंका है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थों की ‌बिक्री पर अंकुश लगाने के‌ लिए चैकिंग अभियान में नमूने भरे थे। प्रयोगशाला में कराई गई जांच में नमूने फेल होने पर एडीएम कोर्ट में मुकदमा चलाया गया। अक्टूबर माह में यह सभी आठ मामले निर्णीत किए गए।
सभी दुकानदारों को जुर्माना की राशि तत्काल जमा करने का आदेश दिया गया है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी कलामुद्दीन ने बताया कि दीपक कुमार निवासी बकेवर का ब्लेंडेड बेजीटेबल आयल, संजय कुमार निवासी मैनपुरी का सरसों का तेल, अनुराग निवासी रामगंज का फैनी, पंकज कुमार निवासी ग्राम बिरारी का खोया और राजनारायण निवासी पटेल नगर बकेवर का बेजीटेबिल आयल का नमूना फेल होने पर 40-40 हजार रुपये, अमरनाथ गुप्ता निवासी जसवंतनगर का फैनी, ताजुद्दीन निवासी जसवंतनगर का प्योरीफाइड वाटर और सौरभ दीक्षित निवासी बकेवर का सेव का नमूना जांच में फेल होने पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका गया है।
उन्होंने सभी दुकानदारों का चेतावनी दी कि वे अपने अपने प्रतिष्ठानों पर मिलावटी खाद्य पदार्थ न बेचें। जांच के दौरान पर पकड़े जाने पर उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

Admin4

Admin4

    Next Story