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उत्तर प्रदेश
लगा जुर्माना, श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण में हाजिर नहीं हुए अधिवक्ता
Admin4
7 Sep 2022 2:15 PM GMT
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श्रीकृष्ण जन्मस्थान एवं ईदगाह प्रकरण के मामले में आईपीसी के सेक्शन 92 के तहत दायर वाद की एडीजे सप्तम के यहां बुधवार को वीडियो कांफ्रेस के जरिए सुनवाई हुई। कोर्ट में वादी पक्ष के सीनियर अधिवक्ता के मौजूद न होने के कारण कोर्ट ने उनके ऊपर पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाते हुए सुनवाई के लिए 12 सितंबर की तारीख तय की है।
लखनऊ हाईकोर्ट के अधिवक्त शैलेंद्र सिंह ने मई 2022 में जिला जज राजीव भारती की अदालत में आईपीसी के सेक्शन 92 के तहत वाद दायर किया। अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह ने सीनियर अधिवक्ता के मथुरा न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थता जताते हुए वीडियो कांफ्रेस के जरिए सुनवाई की मांग की। इस पर कोर्ट ने सात सितंबर की तारीख तय की।
बुधवार को एडीजे-सप्तम की अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई, लेकिन इसमें लखनऊ के अधिवक्ता और वादी शैलेंद्र सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉ. आदीश अग्रवाल के अनुपस्थिति का हवाला देते हुए अदालत से मांग की इस पर कोर्ट ने शैलेंद्र सिंह के ऊपर पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाते हुए सुनवाई के लिए 12 सितंबर की तारीख तय की है। विपक्षी अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि बुधवार को शैलेंद्र सिंह वाद में सुनवाई हुई।
शैलेंद्र सिंह ने 92 सीपीसी के तहत वाद दायर किया था। बताया कि पिछले चार बार से वादी समय मांगते चले आ रहे हैं। कभी मुकद्मे में संसोधन के लिए प्रार्थना पत्र लगाया फिर प्रार्थना पत्र में संसोधन नहीं हो सकता है कहते हुए कोर्ट से प्रार्थना पत्र वापस ले लिया। इसके बाद पुन: 92 सीपीसी के तहत मुकद्मा मई 2022 में दायर कर दिया। बुधवार को वीडियो कांफ्रेस के जरिए वाद पंजीकृत हो या नहीं इस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन वादी स्वयं बहस करने लगे। विपक्षी अधिवक्ता ने इसका विरोध किया तो वादी ने समय मांगा। कोर्ट द्वारा सीनियर अधिवक्ता के मौजूद न होने पर नाराजगी जाहिर की और वादी पर पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाते हुए 12 सितंबर की तारीख सुनवाई के लिए तय की है।
Admin4
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