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उत्तर प्रदेश
मारपीट कर लूटपाट करने के मामले में पिता-पुत्र को मिला चार वर्ष का कारावास की सजा
Rani Sahu
20 Oct 2022 2:59 PM GMT

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इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पारुल श्रीवास्तव ने मारपीट कर लूटपाट करने के मामले की सुनवाई करते हुए पिता पुत्र को दोषी करार दिया। दोनों को चार वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। शासकीय अधिवक्ता शिवकुमार शुक्ला व अपर जिला शासकीय अधिवक्ता गौरव ने बताया कि ग्राम मोढ़ी निवासी पूनम ने दर्ज कराई रिपोर्ट के अनुसार छोटेलाल उसके पुत्र अनिल, उनकी पत्नी शकुंतला व अनिल की पत्नी रीना 31 जुलाई 2019 को घर में घुस आए और मारपीट करते हुए उसके जेबर नगदी ले गए। विवेचना के दौरान छोटेलाल व अनिल दोषी करार दिए गए। जबकि शकुंतला व रीना को बरी कर दिया गया। न्यायाधीश पारुल ने छोटेलाल व अनिल को चार चार वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई।
सोर्स - अमृत विचार
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