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मथुरा: वृंदावन कोतवाली क्षेत्र में दो सगे भाइयों पर हुए जानलेवा हमले के दोषी पिता-पुत्रों को जिला जज की अदालत ने चार-चार वर्ष के कारावास और दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. शासन की ओर से इस मुकदमे की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर द्वारा की गई.
वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के मनीपाड़ा में रहने वाले रसिक बल्लभ गौतम व नृसिंह बल्ल्भ गौतम पुत्रगण कृष्ण बल्लभ गौतम पर पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों ने 14 जून 2017 को फर्सा बल्लम आदि से हमला बोल दिया था. इस हमले में दोनों भाइयों को गंभीर चोट आई थीं. कृष्ण बल्लभ गौतम ने कृष्ण मोहन गौतम उसके पुत्र शरद गौतम व प्राण गौतम के खिलाफ वृंदावन कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिफ्तार कर उनके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था. मुकदमे की सुनवाई जिला जज की अदालत में हुई. डीजीसी शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि अदालत ने कृष्ण मोहन गौतम, शरद गौतम व प्राण गौतम को हमले का दोषी करार देते हुए चार-चार वर्ष के कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. तीनों अभियुक्त जमानत पर थे. निर्णय सुनाए जाने के बाद अदालत ने तीनों को सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया. सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 8 गवाहों की गवाही कराई गई.