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- ऑनर कीलिंग मामले में...
प्रताप गढ़। उत्तर प्रदेश के प्रताप गढ़ जिले में युवती की आनर किलिग के मामले में हत्या के दोषी उसके पिता और भाई को अदालत ने आजीवन कारावास की सुनाया है और साथ ही बीस-बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। गत 30 जून 2020 को थाना क्षेत्र कंधई के चौपई गांव की युवती ऊषा मौर्य के घायल होने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने देखा कि परिजन ऊषा मौर्य को पहले सी एच सी बेलखरनाथ और फिर जिला अस्पताल ले गये।
तत्कालीन एसओ कंधई विपिन कुमार सिंह ने अपनी जांच में पाया कि चरित्र पर संदेह करने के कारण पिता सूर्यमणि मौर्य और भाई धनंजय ने लाठी और बेल्ट से पिटाई की फिर पटक कर गला दबाकर मार डाला। दिखावा करने के लिये उसे अस्पताल ले गये। एसओ विपिन सिंह ने खुद ही पिता और भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी थी।मामले की सुनवाई करते हुये अपर सत्र न्यायाधीश आलोक द्विवेदी ने सोमवार शाम पिता ,पुत्र पर हत्या का दोष सिद्ध पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुये जुर्माना भी लगाया।
