उत्तर प्रदेश

फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हत्या के दोषी पति-पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनाई

Admindelhi1
13 March 2024 3:27 AM GMT
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हत्या के दोषी पति-पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनाई
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15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

वाराणसी: फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने श्रीमठ (पचगंगा घाट) के राजेंद्र दास उ़र्फ डाक्टर चौहान की हत्या कर लाश छिपाने के मामले में दंपति को उम्र कैद की सजा सुनाई. 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अभियोजन की ओर से एडीजीसी मनोज कुमार गुप्ता और बिंदु सिंह ने रखा पक्ष रखा.

जंसा थाना क्षेत्र के सुमेरापुर निवासी वादी विनोद कुमार सिंह ने दिसंबर 2017 में थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. प्रकरण के मुताबिक गांव के मुन्नू पासवान उसकी पत्नी राधिका देवी ने राजेंद्र की हत्या कर शव घर के आंगन में दफना दिया. पुलिस ने खोदाई कराकर शव बरामद किया था. अवैध संबंध के चलते दंपति ने राजेंद्र दास की हत्या की थी.

राजातालाब थाने का किया निरीक्षण: डीसीपी गोमती जोन मनीष शांडिल्य ने राजातालाब थाने का औचक निरीक्षण किया. थाना परिसर, कार्यालय, रजिस्टर, शस्त्रत्तगार, मालखाना, सीसीटीएनएस, महिला हेल्प डेस्क, साइबर हेल्प डेस्क आदि का निरीक्षण कर निर्देशित किया. साफ-सफाई, लंबित विवेचना के निस्तारण, शिकायती प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध, निस्तारण का निर्देश दिया.

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