उत्तर प्रदेश

Farrukhabad: नाजायज हथियार रखने वाले ग्रामीण को सजा सुनाई गई

Admindelhi1
7 Nov 2025 1:36 PM IST
Farrukhabad: नाजायज हथियार रखने वाले ग्रामीण को सजा सुनाई गई
x

फर्रुखाबाद: 21 साल बाद सीजेएम घनश्याम शुक्ला ने ग्रामीण को नाजायज हथियार (illegal weapons) रखने के मामले में ग्रामीण को दोषी ठहराया दोषी को जेल में बिताई गयी अवधि के साथ एक हजार रूपये जुर्माना की सजा से दण्डित किया है मोहम्मदाबाद थाना के तत्कालीन हैड कांस्टेबल दीप सिंह ने गांव नगला तरा निवासी रतिराम पुत्र दयाराम के खिलाफ आर्म एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

इसमें कहा था कि वह 4 फरवरी 2004 को नगला मूल की तरफ गश्त कर रहा था मुखबिर की सूचना पर तिराह के पास सामने से आ रहे रतिराम की तलाशी लेने पर उसके पास से 315 बोर का एक तमंचा व दो खोखा कारतूस मिले थे पूंछतांछ में रतिराम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया मामले की सुनवाई कर रहे।

सीजेएम घनश्याम शुक्ला ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए नाजायज हथियार रखने के मामले में रतिराम को दोषी ठहराया दोषी को जेल में बिताई गयी अवधि व एक हजार रूपये जुर्माना की सजा से दण्डित किया जुर्माना अदा न करने पर 7 दिन अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

Next Story