उत्तर प्रदेश

Farrukhabad: दो भाई और दो अन्य दोषी को गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा

Admindelhi1
20 Sept 2025 5:19 PM IST
Farrukhabad: दो भाई और दो अन्य दोषी को गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा
x

फर्रुखाबाद: 23 साल पूर्व Gangster Act. के दो भाइयों सहित चार आरोपियों को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने दोषी ठहराया है। प्रत्येक दोषी को छह छह साल कठोर कारावास व 15 हजार रूपये बतौर जुर्माना जमा करने की सजा सुनाई है तत्कालीन SHO Fatehgarh प्रेमपाल सिंह ने गांव नगला रखा देवी सिंह निवासी असलम, अरशद उर्फ टिंचू पुत्रगण आलम शेर, अलाउद्दीन पुत्र सहाबुद्दीन व जनपद कन्नौज के गांव दाईपुर निवासी मुकीम पुत्र हनीफ के खिलाफ 29 अगस्त 2002 को गैंगस्टर एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

इसमें कहा था कि असलम गैंग बनाकर क्षेत्र में रंगदारी मांगता है गैंग के सदस्यों का क्षेत्र में आतंक है कोई भी ग्रामीण इनके खिलाफ गवाही नहीं देता है पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की विवेचक ने विवेचना पुरी कर चारों के खिलाफ न्यायालय में गैंगस्टर एक्ट में आरोपपत्र दाखिल किया अभियोजन पक्ष की ओर से शैलेश परमार,भानु प्रकाश सिंह,राजीव गंगवार ने दलीलें दी मामले की सुनवाई कर रहे।

विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए चारों को गैंगस्टर एक्ट में दोषी ठहराया है। प्रत्येक दोषी को छह छह साल कठोर कारावास व 15-15 हजार रूपये बतौर जुर्माना की सजा सुनाई है जुर्माना अदा ना करने पर दो माह अतिरिक्त कारावास भोगना होगा

Next Story