उत्तर प्रदेश

Farrukhabad: अपहरण व बलात्कार में एक को 10 वर्ष का कारावास

Admindelhi1
23 April 2025 2:12 PM IST
Farrukhabad: अपहरण व बलात्कार में एक को 10 वर्ष का कारावास
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"50000 हज़ार रुपया जुर्माना भी लगाया गया"

फर्रुखाबाद: विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट न्यायाधीश अभिनीतम उपाध्याय ने आरोपित विकास राजपूत पुत्र हरिराम राजपूत निवासी ग्राम अताईपुर को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 50000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

जानकारी केेे अनुसार थाना कायमगंज क्षेत्र के ग्राम नगला उम्मेद पोस्ट नरैनामऊ के रहने वाले पिता ने 22 जुलाई 2023 को मुकदमा पंजीकृत कराया की मेरी बेटी जिसकी उम्र 17 वर्ष है जो की नाबालिग है विकास राजपूत की मोबाइल शॉप पर मोबाइल रिपेयरिंग के लिए गई थी। जिसकी दुकान पूर्व में कायमगंज में थी, लेकिन वर्तमान में ग्राम बारझाला में है। उक्त ने मेरी लडक़ी के मोबाइल से उसके फोटो निकाल लिए व उसका नंबर भी ले लिया और कॉल करने लगा और कहने लगा कि तुम मुझसे दोस्ती कर लो नहीं तो मैं तुम्हारी फोटो वायरल कर दूंगा और ब्लैकमेल करने लगा। लडक़ी जाटव समाज की है व लडक़ा राजपूत समाज से है। इसलिए लडक़ी और भी दबाव में आ गई और लडक़े से मिलने लगी।

लडक़ा विकास राजपूत पुत्र हरिराम राजपूत ग्राम अताईपुर कोहना हमारी लडक़ी को दिनांक 20 जुलाई 2023 को दोपहर 2:00 बजे घर से बहला फुसलाकर भगा ले गया। जब परिजनों ने खोजबीन की, तो जानकारी हुई विकास लडक़ी को लेकर आगरा चला गया। दो दिन वह वहां रहने के बाद तीसरे दिन लडक़े के बड़े भाई ने लडक़ी को दिनांक 22.०7.2023 को सुबह 4:00 बजे हमें कायमगंज में लाकर दी। साक्ष्य गवाहों के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। बचाव पक्ष व शासकीय अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपित विकास राजपूत को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 50000 के जुर्माने से दंडित किया।

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