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Farrukhabad: कोतवाली प्रभारी मोहम्मदाबाद के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज हुआ
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फर्रुखाबाद: न्यायालय ने कोतवाली प्रभारी मोहम्मदाबाद के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार मु0अ0सं047/1991 धारा-07/27(2) आयुद्य अधिनियम राज्य प्रति हरिश्चंद्र के मामले में पत्रावली वर्ष 2009 से न्यायालय में लम्बित है। जिसमें पीडब्लू 1 व पीडब्लू 2 के बयान भी अंकित हो चुके हैं। साक्षीगण कां0 मुन्नूलाल (चिक लेखक) व कां0 210 आरेन्द्र सिंह (फर्द गवाह) को साक्ष्य हेतु उपस्थित कराने के संबंध में 08.11.2024 को नोडल अधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक को पत्र प्रेषित किया गया था।
इसके उपरान्त भी साक्षी न्यायालय में उपस्थित नहीं आया, बल्कि प्रेषित साक्षी समन पर संबंधित थाना द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी कि साक्षी का आरक्षी नंबर न होने के कारण साक्षी का कोई विवरण नहीं मिल रहा है। तत्पश्चात थाना प्रभारी थाना मोहम्मदाबाद को न्यायालय में साक्षी उपस्थित न कराये जाने पर कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए दिनांक 29.11.2024 को व्यक्तिगत रुप से न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया था। इसके बाद पुन: नोटिस दिनांक 10.01.2025 को जारी किया गया। उसके बाद भी थाना प्रभारी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। जिसके चलते विनोद कुमार शुक्ला थाना प्रभारी मोहम्मदाबाद के विरुद्ध धारा 208 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आपराधिक विचारण हेतु प्रकीर्ण वाद दर्ज किया जाकर नोटिस निर्गत करने के आदेश दिये हैं। पत्रावली पर अगली सुनवाई १७ फरवरी को होगी।
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