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Farrukhabad: कोर्ट में धोखाधड़ी से मकान कब्जा, स्थानीय लोगों में तनाव

फर्रुखाबाद: कोतवाली फतेहगढ़ के क्षेत्र नेकपुर कला निवासी सुलक्षणा सिंह ने पुलिस अधीक्षक को दिये शिकायती पत्र दिया। जिसमें उन्होंने कहा कि उनका एक आवासीय मकान कुल क्षेत्रफल 40.48 वर्ग मीटर सतीश पुत्र मांगू लाल निवासी ग्राम टिकुरिया नगला हाल निवासी निनौहा बिजाधरपुर सेंट्रल जेल फतेहगढ़ से दिनांक 17 दिसंबर 2014 को खरीदा था। उस घर पर उनका लगातार कब्ज और सामान रखा हुआ था। नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय से मानचित्र भी स्वीकृत करने के बाद उन्होंने घर के कुछ हिस्सा का परिवर्तन कराया था। बीते दिनों क्रय किए गए मकान के अन्य हिस्से में किराएदार ओमप्रकाश और उनकी पत्नी नीलम को मल्लोदेवी व लालवती ने किराए पर रखा था। यह हिस्सा पीडि़ता के क्रय किए हुए मकान से अलग दक्षिण तरफ था।
ओमप्रकाश द्वारा न्यायालय में दायर बाद में चौहद्दी गलत डाल दी गई। पीडि़ता के मकान से ओमप्रकाश के मकान का कोई भी लेनदेन नहीं है। पुलिस को गलत चौहदी बातकर बीते दिनों पुलिस से साथ सांठगांठ कर पीडि़ता की गैर मौजूदगी में मकान के ताले 19 मई को तुड़वाकर पुलिस ने लालवती के ताले डलवा दिए। उस समय मैं हाथरस जनपद में थी, मुझे जानकारी हुई, वैसे ही मैं फतेहगढ़ आई उसकी जानकारी हुई कि किराएदार ओमप्रकाश ने रेट कंट्रोल अधिनियम के तहत मुकदमा न्यायालय में डाला। ओमप्रकाश बनाम लालवती के मुकदमे में स्थगना आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था। जिसको निरस्त कर दिया गया। निरस्त कर दिया गया है जिसके आधार पर लालवती को कब्जा दिलाया गया है। लालबती ने पुलिस को गलत जानकारी देकर मकान के ताले डलवा दिए जो कि गलत है। पीडि़ता ने मांग की कि गलत तरीके से डलवाये गये ताले खुलवाये जाये। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश द्वारा मकान की चौहद्दी देखकर आदेश का पालन कराया जाए।





