उत्तर प्रदेश

Farrukhabad: लंबे इंतजार के बाद हत्याकांड के दोषियों को मिली सजा

Admindelhi1
14 July 2025 7:09 PM IST
Farrukhabad: लंबे इंतजार के बाद हत्याकांड के दोषियों को मिली सजा
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फर्रुखाबाद: शहर कोतवाली क्षेत्र में 14 साल पहले दुकान में बैठे व्यापारी की गोली मारकर हत्या (shot to death) करने वाले चार आरोपियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा (sentenced to life) सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट तरुण कुमार सिंह की अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर राहुल गुप्ता (गंगानगर कॉलोनी), अर्जुन (दशमेश कॉलोनी), अनिकेत (डिग्गीताल), और निखिल उर्फ ऋषभ (मादरवादी) को धारा 302 (हत्या) व 307 (जानलेवा हमला) में दोषी पाया और उम्रकैद की सजा सुनाई।

राहुल गुप्ता पर ₹82,000, जबकि अन्य तीनों दोषियों पर ₹72,000-₹72,000 का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 1 दिसंबर 2011 की रात फर्रुखाबाद बस स्टैंड के सामने दुकान पर बैठे ध्रुव कुमार उर्फ अंकित की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पीड़ित के भाई रुद्राक्ष पांडे की तहरीर के मुताबिक, हमलावर हथियारों से लैस होकर दुकान में घुसे, गाली-गलौज और मारपीट की, फिर दोनों भाइयों को घसीटते हुए बाहर ले गए और राहुल गुप्ता ने ध्रुव के सीने में गोली मार दी।

गंभीर रूप से घायल ध्रुव की अस्पताल में मौत हो गई। हमलावर दुकान से ₹650 भी लूटकर फरार हो गए थे।अभियोजन पक्ष की ओर से श्रीमान श्रवण कुमार ने मजबूत पैरवी की, 14 साल बाद मिला इंसाफ, पर सवाल अब भी बाकी — क्यों नहीं मिल पाती पीड़ितों को समय पर न्याय?

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