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परिवार आईडी वयस्क कर सकेंगे आवेदन, 3.59 करोड़ परिवारों को नहीं बनवानी होगी
लखनऊ न्यूज़: परिवार का कोई वयस्क सदस्य स्वयं एवं परिवार के अन्य सदस्यों की ओर से परिवार आईडी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है. यदि कोई आवेदक फैमिली आईडी बनाने के लिये स्वयं आवेदन करता है, तो किसी भी प्रकार का यूजर चार्ज देय नहीं होगा.
जनसेवा केन्द्रों के माध्यम से आवेदन करने पर 30 रुपये शुल्क देना होगा. परिवार आईडी बनवाने के लिए आवेदन के सत्यापन की प्रक्रिया ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की तरह होगी, जिसके तहत उल्लिखित परिवार एवं परिवार के सदस्यों का सत्यापन शहरी क्षेत्रों में उप जिलाधिकारी द्वारा संबंधित लेखपाल के माध्यम से और ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से किया जाएगा. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को परिवार आईडी बनवाने की जरूरत नहीं होगी. उनकी राशन कार्ड आईडी ही परिवार आईडी होगी.
शासनादेश के मुताबिक वर्तमान में उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे लगभग 3.59 करोड़ परिवार एवं 14.92 करोड़ व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ पा रहे हैं. इन परिवारों की राशनकार्ड संख्या ही फैमिली आईडी होगी. फैमिली आईडी पोर्टल https//familyid.up. gov.in/portal/index.html के माध्यम से आईडी उपलब्ध कराई जाएगी. यह पोर्टल उन परिवारों को 12 अंकों की विशिष्ट परिवार आईडी प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है जो राशन कार्ड धारक नहीं हैं, यहां वे स्वयं को और अपने परिवार के सदस्यों को पोर्टल पर जोड़कर आवेदन कर सकते हैं. भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए फैमिली आईडी से सहूलियत होगी. जो परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले रहे हैं, वे भी स्वेच्छा से फैमिली आईडी प्राप्त कर सकते हैं. परिवार आईडी के लिए बनाई गई कार्ययोजना के अनुसार विभिन्न विभागों के डेटाबेस को जोड़ा जाएगा. ऐसे में विभिन्न सरकारी योजनाओं में आवेदन करते समय वांछित अभिलेखों को स्कैन कर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी.