उत्तर प्रदेश

Faizabad: लूट व हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

Admindelhi1
3 Jan 2025 6:00 AM GMT
Faizabad: लूट व हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
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"मामला 14 वर्ष पुराना है"

फैजाबाद: वाहन चालक के साथ लूटपाट कर हत्या करने में तीनों दोषियों को सत्र परीक्षण के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम डा. जया पाठक ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित करते हुए तीनों पर जुर्माना भी लगाया. मामला 14 वर्ष पुराना है.

बस्ती जिले के वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के गनेशपुर बडे़बन निवासी रक्षाराम यादव पुत्र राम महीपत की 28 मई 2010 को हत्या कर शव को सड़क के किनारे हजलापुर व सुन्थर गांव के मध्य गड्ढे में छिपा देने के साथ वाहन एवं मोबाइल लूट लिया था. विवेचक ने बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कटरी निवासी चन्दू मुसलमान उर्फ गुलाम मोहम्मद पुत्र मो. इसहात एवं रईश अहमद उर्फ शोभन पुत्र रोजन अली, वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के गनेशपुर समरहिया निवासी झिनकन पुत्र आस मोहम्मद तथा गोरखपुर जिले के चिलुआताल थाना क्षेत्र के शोरपुर चमराह निवासी पिन्टू उर्फ राकेश गुप्ता पुत्र प्रेमचंद के विरुद्ध हत्या, लूट समेत अन्य धाराओं में आरोप पत्र प्रेषित किया. सत्र परीक्षण के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुभाष चन्द्र वर्मा ने वादी मुकदमा समेत अन्य गवाहों को परीक्षित कराते हुए कठोर दंड के लिए दलीलें दी जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल के समर्थन में तर्क दिए. गवाहों के बयान एवं अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत हत्या में दोषी झिनकन को आजीवन कारावास की सजा 10 हजार रुपए जुर्माना तथा अन्य तीन धाराओं में भी दोषी को अलग-अलग दंड से दंडित करते हुए 17 हजार रुपए जुर्माना लगाया. हत्या में दोषी रईस अहमद उर्फ शोभन को आजीवन कारावास की सजा 10 हजार रुपए जुर्माना तथा लूट और साक्ष्य छिपाने के अपराध में अलग-अलग दंड दडित करते हुए 15 हजार रुपए जुर्माना लगाया जबकि हत्या एवं लूट में दोषी पिन्टू गुप्ता उर्फ राकेश गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा के साथ 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया. वहीं आरोपी चन्दू मुसलमान उर्फ गुलाम मोहम्मद के न्यायालय में हाजिर न होने पर उसके विरुद्ध स्थाई गैर जमानतीय अधिपत्र जारी करने का आदेश दिया.

दुराचार में दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास: नाबालिग बालिका से दुराचार में दोषी को सत्र परीक्षण के दौरान विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम मोहन कुमार ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 40 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया. विक्टिम कम्पनशेसन स्कीम के तहत क्षतिपूर्ति देने के लिए न्यायाधीश ने निर्णय की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजने का आदेश दिया है. मामला सात वर्ष पूर्व आलापुर थाना क्षेत्र का है. आलापुर थाना क्षेत्र से नाबालिग बालिका का अपहरण उसके घर से सात अगस्त 2017 को उस समय कर लिया गया था जब घर पर उसके माता-पिता नहीं थे.

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