- Home
- /
- राज्य
- /
- उत्तर प्रदेश
- /
- Faizabad: पीड़ित पिता...
Faizabad: पीड़ित पिता की तहरीर पर हिस्ट्रीशीटर की हत्या में सात पर केस दर्ज
फैजाबाद: सुल्तानपुर जिले के गोसाईंगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत भटपुरा निवासी हिस्ट्रीशीटर शुभम यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने पीड़ित पिता की तहरीर पर सात आरोपियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है. घटना के खुलासे के लिये पुलिस घटनास्थल पर काफी देर तक मौजूद रही. वहीं नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम को रवाना किया गया है.
बीते की रात ऐमी घाट पुल के नीचे निर्मम हत्या कर 23 वर्षीय शुभम यादव की लाश को अज्ञात हत्यारे फेंक कर फरार हो गये थे. सुबह ग्रामीणों ने लाश को देख पुलिस को सूचित किया था. तारुन व महराजगंज पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हुये अग्रिम कार्रवाई शुरू हुई थी. साक्ष्य संकलित किए गए थे. मृतक की पहचान के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया गया. देर रात सोशल मीडिया पर सूचना प्रसारित होने के बाद मरने वाले युवक की पहचान हुई थी. परिवार के लोग थाने पहुंचे. इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक ओम प्रकाश राय ने बताया कि पीड़ित पिता का आरोप है कि आपसी रंजिश के कारण उसके सात करीबी स्तों ने मिलकर शुभम यादव की हत्या की है. वह स्तों संग पार्टी के लिये घर से निकला था. नामजद आरोपी सुल्तानपुर व अयोध्या जिले के हैं. उन्होंने गिरफ्तारी से पहले आरोपियों के नाम का खुलासा न करने की बात कही.
उन्होंने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है. हत्या में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही हत्याकांड से पर्दा उठ सकेगा. फिलहाल पुलिस टीम को रवाना किया गया है.
आरोपियों की रिमांड कोर्ट से मंजूर हुई: गाजियाबाद से गिरफ्तार किए गए आरोपियों से लैपटॉप और मोबाइल बरामद करने के लिए कोर्ट ने दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने का आदेश दिया है. यह आदेश प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलराम दास जायसवाल की अदालत में हुआ. साइबर क्राइम थाना के प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार सिंह ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर प्रशांत पेशवानी निवासी न्यू गोविंदपुरा दिल्ली तथा मनीष कुमार पोद्दार निवासी आहा वार्ड थाना सुपौल जिला सुपौल बिहार से घटना में प्रयुक्त मोबाइल और लैपटॉप बरामद करने के लिए दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड पर दिए जाने का प्रार्थना पत्र दिया था.