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मुजफ्फरपुर: आशुतोष हत्याकांड में घटनास्थल से जब्त प्रदर्शों को गन्नीपुर एफएसएल से लौटा दिया. प्रदर्शों को लेकर गए दारोगा ने थाने में रिपोर्ट दी है कि एफएसएल ने सभी प्रदर्शों को लकड़ी के बक्से में रखकर सील के साथ लाने को कहा है. पुलिस ने दो दिन पहले प्रदर्शों की एफएसएल जांच की अनुमति कोर्ट से ली थी.
पुलिस ने घटनास्थल से अलग-अलग बोर की पिस्टल की गोलियों के खोखे, गोलियां, पिलेट, गार्ड के हथियार, खून सने बेड शीट व घटनास्थल पर गिरे खून के नमूने आदि जब्त किया था. खोखे और गोलियों की जांच से हथियार की मारक क्षमता, उसके अत्याधुनिक होने, कैलिबर क्षमता आदि की जांच होती. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कांड में प्रतिबंधित श्रेणी के हथियार की धाराएं जुडे़ंगी. इससे आर्म्स एक्ट में सजा की अवधि निर्धारित होगी. खून सने बेड शीट और खून के नमूने की जांच से स्पष्ट होगा कि वकील के घर में ही आशुतोष की हत्या हुई थी.
मंटू व गोविंद की क्राइम हिस्ट्री में आशुतोष की एफआईआर शामिल नहीं
आशुतोष शाही की हत्या के बाद जिले के सभी थानों से आरोपित मंटू शर्मा और गोविंद के खिलाफ दर्ज कांडों का ब्योरा मांगा गया था. साथ ही उक्त केस की वर्तमान स्थिति से भी अवगत कराने के लिए कहा गया था. लेकिन, मिठनपुरा पुलिस ने मंटू और गोविंद के क्राइम हिस्ट्री में आशुतोष शाही के उस केस का जिक्र नहीं किया है जिसमें आशुतोष ने मंटू और गोविंद पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था. यह केस मिठनपुरा थाने में 14 दिसंबर 2022 को दर्ज कराई गई थी.