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लखनऊ न्यूज़: खंडपीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243-यू के तहत निकायों के कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व चुनाव करा लेने चाहिए जबकि ट्रिपल टेस्ट कराने में काफी वक्त लग सकता है, लिहाजा निकायों के लोकतान्त्रिक स्वरूप को मजबूत रखने के लिए व संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि निकाय चुनाव जल्द करा लिए जाएं.
न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी कि यदि किसी निकाय का कार्यकाल चुनाव से पूर्व समाप्त हो जाता है तो जिलाधिकारी, अधिशासी अधिकारी अथवा नगर आयुक्त व जिलाधिकारी द्वारा नामित जिला स्तर के किसी अधिकारी की कमेटी उक्त निकाय के रोजाना के कामकाज देखेगी. उक्त कमेटी को कोई बड़ा नीतिगत निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं होगा. न्यायालय ने ट्रिपल टेस्ट के सम्बंध में आदेश दिया है कि निकायों के चुनावों के संदर्भ में पिछड़े वर्ग के नागरिकों को आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ का अध्ययन करने के लिए डेडिकेटेड कमेटी का जब गठन किया जाए तो उक्त कमेटी ट्रांसजेंडर्स द्वारा खुद को पिछड़ा वर्ग में शामिल किए जाने के दावे पर भी विचार करे.
राज्य सरकार ने यूपी म्यूनिसिपालिटीज एक्ट, 1916 की धारा 9-ए (5)(3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके जरिए निकाय चुनावों में एससी, एसटी, पिछड़ा व महिला वर्ग के लिए आरक्षण प्रस्तावित करते हुए, आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं. याचिकाओं में सिर्फ पिछड़ा वर्ग के प्रस्तावित आरक्षण को ही चुनौती दी गई थी.