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झांसी। उप कृषि निदेशक महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि पूर्व में जिलाधिकारी द्वारा विकासखंड बड़ागांव, मोंठ और चिरगांव जो धान बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहां खेत में पराली/कृषि अवशेष किसानों द्वारा न जलाएं और इसे रोकने के लिए विभिन्न कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। लेकिन कुछ कर्मचारियों द्वारा अपने कार्य में शिथिलता बरतने और लापरवाही बरतने पर खेत में आग लगाए जाने की घटनाएं हुईं। जिस पर संबंधित तैनात कर्मचारियों को निलंबित किया गया।
उन्होंने बताया कि कार्य में लापरवाही व शिथिलता बरतने पर राजेन्द्र सिंह सैंगर बीटीएम, श्रीमती प्राची सविता प्राविधिक सहायक ग्रुप सी, नरेश कुमार एटीएम, मदरूप मीणा प्राविधिक सहायक ग्रुप बी, जयपाल प्राविधिक सहायक ग्रुप सी, अरुण कुमार प्राविधिक सहायक ग्रुप सी, विनोद व्यास ग्राम विकास अधिकारी, दिव्यांशु मिश्रा लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है। उप कृषि निदेशक ने बताया कि में पराली/फसल अवशेष जलाये जाने की घटनाओं को रोकने के लिए सघन निगरानी की जाने की आवश्यकता है।
जिसके लिए जनपद के धान बाहुल्य क्षेत्र विकास खण्ड मोंठ, चिरगांव, बड़ागांव में पराली/फसल अवशेष जलाये जाने की घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न विभागों के क्षेत्रीय कर्मचारियों की ड्यूटी लगाते हुए उन्हें आदेशित किया गया था कि निम्नलिखित निर्देशों का पालन सुनिश्चित करायें, ताकि जनपद में पराली जलाने की कोई घटना घटित न होने पाये। उन्होंने ड्यूटी के लिए नामित समस्त कार्मिक को इस निर्देश के साथ कि वह पूर्वान्ह 10 से सायं 5 बजे तक अवकाश के दिनो में भी अपने आवंटित क्षेत्र में रहकर पूर्ण निगरानी करेंगे ताकि पराली की कोई घटना न घट सके।
शासन के निर्देश के कम में प्रयोग की जाने वाली कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम अथवा स्ट्रा अथवा स्ट्रा रीपर रेक एवं बेलन का उपयोग किया जाना अनिवार्य हो तथा उक्त व्यवस्था बगैर जनपद में कोई भी कम्बाइन हार्वेस्टर से कटाई न करने पाए अन्यथा वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। क्षेत्र के सभी कम्बाइन हार्वेस्टर के मालिक को सचेत करते हुए नोटिस दिया जाए कि सुपर स्ट्रा मैनेजमैन्ट के बिना कम्बाइन हार्वेस्टर को धान की कटाई में प्रयोग न किया जाए

Admin4
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