उत्तर प्रदेश

UPPCL भ्रष्टाचार मामले में ईडी ने 2.85 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

Gulabi Jagat
11 Jan 2025 12:14 PM GMT
UPPCL भ्रष्टाचार मामले में ईडी ने 2.85 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
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New Delhi: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के पूर्व प्रबंध निदेशक अयोध्या प्रसाद मिश्रा से जुड़े एक मामले में 2.85 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। ईडी के लखनऊ जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम ( पीएमएलए ), 2002 के तहत इन संपत्तियों को जब्त किया । जब्त संपत्तियों में मिश्रा और उनके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली तीन अचल संपत्तियां- एक आवासीय फ्लैट, लखनऊ में एक वाणिज्यिक दुकान और गोंडा में कृषि भूमि शामिल हैं।
ईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत उत्तर प्रदेश सतर्कता विभाग द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर अपनी जांच शुरू की। आरोप लगाया गया कि अयोध्या प्रसाद मिश्रा ने निर्धारित अवधि में वैध स्रोतों से कुल 1.92 करोड़ रुपये की आय अर्जित की, जिसके विरुद्ध 5.08 करोड़ रुपये संपत्ति निर्माण पर खर्च किए गए। यह 3.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय दर्शाता है, जो उनकी वैध आय से लगभग 163.23 प्रतिशत अधिक है।
ईडी की जांच में पता चला कि मिश्रा ने अपने परिवार के सदस्यों के बैंक खातों का इस्तेमाल अवैध धन को सफेद करने के लिए किया, जिसे बाद में लखनऊ और गोंडा में विभिन्न अचल संपत्तियों में निवेश किया गया। अपराध की आय मानी जाने वाली इन संपत्तियों को अब ईडी द्वारा अनंतिम रूप से कुर्क कर लिया गया है। (एएनआई)
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