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रामपुर उपचुनाव के लिए EC ने जारी किया नया शेड्यूल, आजम खान को कोर्ट से नहीं मिली राहत

हेट स्पीच मामले में मिली सजा के खिलाफ आजम खान की अपील खारिज होते ही चुनाव आयोग हरकत में आ गया है। रामपुर सदर विधानसभा उपचुनाव का संशोधित कार्यक्रम उप चुनाव का रिवाइज्ड शेड्यूल आयोग ने जारी किया है। इसके मुताबिक रामपुर में 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। लेकिन अधिसूचना कल यानि शुक्रवार को जारी होगी। इस बीच कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को शुक्रवार को आजम खां की अपील पर आपत्ति दाखिल करने के आदेश दिए हैं। आजम खां की अपील पर अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।
मतदान की तिथि नहीं बदली गई है। इस सीट के लिए गुजरात चुनाव के दूसरे चरण और मैनपुरी लोकसभा सीट सहित अन्य उपचुनावों के साथ ही पांच दिसंबर को मतदान होगा। मतगणना भी पहले की तरह 8 दिसंबर को ही होगी। उम्मीदवारों के नामांकन की तिथि बदल दी गई है। अब नामांकन 18 नवंबर को होगा। पहले यह 17 नवंबर को होना था। मैनपुरी सीट सपा नेता मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद रिक्त हुई थी।
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कथित रूप से रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ कमेंट किए थे। इसको लेकर भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने उनकी शिकायत कर दी थी। मामले में रामपुर कोर्ट ने आजम खान को दोषी ठहराया और उन्हें तीन साल की जेल की सजा दी गई।
शीर्ष अदालत ने बुधवार को मामले की सुनवाई की और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रामपुर, जिनके समक्ष अपील दायर की गई है, को दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए आवेदन की सुनवाई को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था। न्यायाधीश को उसी दिन मामले को निपटाने के लिए कहा गया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि चुनाव कार्यक्रम घोषित करने के लिए राजपत्र अधिसूचना 11 नवंबर को या उसके बाद जारी की जा सकती है, जो खान की दोषसिद्धि पर रोक के आवेदन के परिणाम पर निर्भर करता है।
हेट स्पीच मामले में रामपुर की एक विशेष अदालत ने खान को 27 अक्टूबर को दोषी ठहराया था और तीन साल जेल की सजा सुनाई थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने 28 अक्टूबर को खान को सदन से अयोग्य घोषित करने की घोषणा की थी।