उत्तर प्रदेश

डीबीएस कॉलेज छात्र नेता हत्या के मामले में ड्राइवर को उम्रकैद की सजा

Admindelhi1
8 April 2024 7:24 AM GMT
डीबीएस कॉलेज छात्र नेता हत्या के मामले में ड्राइवर को उम्रकैद की सजा
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20 हजार का अर्थदंड भी लगाया

कानपूर: शहर के चर्चित डीबीएस कॉलेज छात्र नेता हत्या के मामले में एडीजे प्रथम राजेश चौधरी की कोर्ट ने चालक को दोषी मानकर उम्रकैद की सजा सुनाई है. 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. भाजपा नेता, उसके पिता और भाई को दोषमुक्त कर दिया गया. 22 साल बाद कोर्ट ने एफएसएल रिपोर्ट में लाइसेंसी बंदूक से हत्या होने की बात सामने आने पर फैसला दिया.

डीबीएस कॉलेज छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए मनोज सिंह और संदीप ठाकुर आमने सामने थे. 26 अगस्त 2002 को बर्रा दो स्थित गुंजन स्वीट हाउस के पास मनोज सिंह अपने साथी संदीप सिंह यादव, उसके भाई प्रदीप यादव उर्फ टोनी, पंकज, भूपेंद्र सिंह, अजय सिंह आदि के साथ जनसंपर्क कर रहे थे. तभी विरोधी प्रत्याशी संदीप ठाकुर भी गाड़ियों से सामने आ गए थे. इस दौरान दोनों गुटों के बीच जमकर नारेबाजी और गाली-गलौज हुई थी. फिर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी. उस दौरान बर्रा विश्व बैंक निवासी संदीप ठाकुर के भाई संजीव सिंह, पिता जेबी सिंह और ड्राइवर मूसानगर निवासी सत्यप्रकाश द्विवेदी भी मौजूद थे.

फायरिंग में मनोज सिंह के समर्थक प्रदीप उर्फ टोनी यादव और पंकज गोली लगने से घायल हो गए थे. प्रदीप उर्फ टोनी यादव की मौत हो गई थी. प्रदीप के भाई संदीप यादव ने बर्रा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें भाजपा नेता संदीप ठाकुर, उसके भाई संजीव सिंह, पिता जेबी सिंह और ड्राइवर सत्यप्रकाश द्विवेदी को आरोपी बनाया था. एडीजीसी प्रदीप कुमार साहू ने बताया कि कोर्ट के समक्ष वादी समेत आठ गवाह पेश किए गए. एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर चालक को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. अन्य आरोपियों के पास से भी तमंचे बरामद हुए थे. इसलिए सजा के खिलाफ अभियोजन हाईकोर्ट में अपील करेगा.

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