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मुजफ्फरनगर : जनपद में प्लॉट खरीद-फरोख्त के नाम पर लाखों रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि 300 गज का प्लॉट दिलाने के नाम पर उससे 12 लाख 50 हजार रुपये बतौर बयाना ले लिए गए, लेकिन तय समय बीत जाने के बाद भी न तो प्लॉट का बैनामा कराया गया और न ही रकम वापस की गई। पीड़ित की शिकायत पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के आदेश के बाद थाना भोपा पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस को दी गई शिकायत में ग्राम बझेड़ी, थाना नई मंडी निवासी शादाब पुत्र शहजाद ने बताया कि उसने 8 दिसंबर 2024 को ग्राम जौली में बेहड़ा सादात जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित 300 गज के एक प्लॉट का सौदा किया था। दोनों पक्षों के बीच प्लॉट की कीमत 14 हजार रुपये प्रति गज के हिसाब से कुल 42 लाख रुपये तय हुई थी। पीड़ित का कहना है कि प्लॉट खरीदने को लेकर बातचीत के बाद उसने आरोपियों पर भरोसा करते हुए बड़ी रकम बतौर अग्रिम भुगतान कर दी थी।
शादाब के अनुसार, यह प्लॉट उस जमीन पर विकसित किया जा रहा था, जो भूमि स्वामी सैय्यद नय्यर हसनैन उर्फ शकील की बताई गई थी। आरोप है कि प्लॉटिंग का काम शमीम खान उर्फ छम्मन खान पुत्र लईक अहमद निवासी खालापार और मंजर उर्फ पम्मी पुत्र कलवा निवासी ग्राम जौली के माध्यम से किया जा रहा था। इन्हीं दोनों लोगों से पीड़ित ने प्लॉट खरीदने का सौदा किया था।
पीड़ित ने आरोप लगाया कि सौदा तय होने के दिन ही उसने 12 लाख 50 हजार रुपये चेक और ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से आरोपियों को दे दिए थे। रकम लेने के बाद आरोपियों ने उसे बयाना रसीद भी उपलब्ध कराई और भरोसा दिलाया कि एक वर्ष के भीतर प्लॉट का बैनामा उसके नाम कर दिया जाएगा। शादाब का कहना है कि उसने तय समय का इंतजार किया, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं कराई गई।
पीड़ित के मुताबिक, जब उसने आरोपियों से बैनामा कराने के लिए कहा तो वे लगातार अलग-अलग बहाने बनाकर मामले को टालते रहे। इसके बाद उसने सीधे जमीन मालिक सैय्यद नय्यर हसनैन उर्फ शकील से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने उसके नाम प्लॉट का बैनामा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़ित को अपने साथ धोखाधड़ी होने का संदेह हुआ।
शादाब ने आरोप लगाया कि जब उसने आरोपियों से अपनी रकम वापस मांगी तो उन्होंने पैसे लौटाने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकियां भी दी गईं। पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने आपसी साजिश के तहत उसे विश्वास में लेकर रुपये हड़प लिए।
शिकायतकर्ता ने पुलिस को मामले से जुड़े दस्तावेज भी उपलब्ध कराए हैं। इनमें बयाना रसीद, चेक से भुगतान और ऑनलाइन ट्रांसफर से संबंधित बैंक स्टेटमेंट शामिल हैं। पीड़ित का कहना है कि इन दस्तावेजों से भुगतान किए जाने की पुष्टि होती है और आरोपी काफी समय से उसे गुमराह कर रहे थे।
मामले की शिकायत एसएसपी से किए जाने के बाद उनके निर्देश पर थाना भोपा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शमीम खान उर्फ छम्मन खान और मंजर उर्फ पम्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों पर धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और धमकी देने सहित संबंधित धाराओं में कार्रवाई की गई है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस प्लॉट से जुड़े दस्तावेज, जमीन के रिकॉर्ड, बैंक लेनदेन और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है। जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं, पीड़ित को उम्मीद है कि जांच के बाद उसे न्याय मिलेगा और उसकी रकम वापस दिलाई जाएगी।





