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इलाहाबाद: अतीक अहमद के बहनोई मेरठ निवासी डॉक्टर एखलाक अहमद और मोहम्मद कैश की जमानत अर्जी एससी-एसटी मामले के विशेष न्यायालय खारिज कर दी है. यह आदेश एससी-एसटी एक्ट के विशेष न्यायालय के न्यायाधीश अनिरुद्ध कुमार तिवारी ने दिया. कोर्ट ने कहा कि मामले की परिस्थितियों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का कोई आधार नहीं है. कोर्ट ने यह आदेश आरोपितों के अधिवक्ताओं, वादी मुकदमा जया पाल की ओर से उपस्थित विशेष अधिवक्ता विक्रम सिन्हा, सहायक शासकीय अधिवक्ता अखिलानंद द्विवेदी के तर्कों को सुनने तथा जमानत अर्जी पर टिप्पणी एवं दौरान विवेचना केस डायरी में संकलित किए गए सबूत का अवलोकन करने के बाद दिया.
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