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बड़ी खबर
हरदोई। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बीते 14 नवंबर को सण्डीला तहसील के SDM देवेंद्र पाल सिंह को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर 7000 हजार घन मीटर मिट्टी उठान को मंजूरी देने पर नाराजगी जताते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जबकि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के शासनादेश के अनुसार SDM केवल 100 घन मीटर तक मिट्टी के परिवहन का आदेश दे सकते है। जबकि 100 घन मीटर के ऊपर मिट्टी उठान का आदेश सिर्फ ही जिलाधिकारी जारी कर सकते है।
सण्डीला SDM ने मई व जून 2022 में दी अनुमति
आपको बता दे कि जिले में ज्यादातर विधानसभाओं में रात के अंधेरे मे जोरो पर खनन हो रहा है। सबसे बड़े ताज्जुब की बात ये है कि खनन होने कि सूचना देने पर भी सम्बंधित विभाग या अधिकारी मौके पर नही पहुंचते है। ऐसे ही खनन का प्रकरण जिला हरदोई की तहसील सण्डीला से जुड़ा हुआ है। जहां सण्डीला SDM देवेंद्र पाल सिंह ने मई व जून 2022 में अपने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड, इंड्रस्ट्रीयल एरिया सण्डीला निर्माणाधीन फैक्ट्री से 7000 घनमीटर मिट्टी को प्राइवेट फैक्ट्री में इकरा एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को दो बार उठान/परिवहन की अनुमति दी थी।
SDM को 100 घन मीटर का अधिकार
शासन की तरफ से साफ आदेश है कि कोई भी SDM 100 घन मीटर तक ही उठान/परिवहन तक की अनुमति दे सकता है। अगर किसी फर्म या व्यक्ति को 100 घन मीटर से अधिक ऊपर उठान/परिवहन करना होता है तो उसे जिलाधिकारी से परमिशन लेनी होती है। जबकि इस मामले में सण्डीला SDM ने नियमों को ताक पर रखकर अनुमति प्रदान की। जिसके बाद इस पूरे प्रकरण को हरदोई के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने गंभीरता से लिया है और एसडीएम सण्डीला को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सडीएम को कारण बताओं नोटिस का स्पष्टीकरण न देने पर SDM के विरुद्ध कार्यवाई करने की बात हो रही है। आपको बता दे कि सण्डीला इलाका अवैध खनन के लिए मुफीद माना जता है और खनन माफिया अवैध खनन करके सरकार को करोड़ो रूपए के राजस्व का चूना लगा रहे है।
( जनता से रिश्ता इस खबर की पुष्टि नहीं करता है ये खबर जनसरोकार के माध्यम से मिली है और ये खबर सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी जिसके चलते इस खबर को प्रकाशित की जा रही है। इस पर जनता से रिश्ता खबर की सच्चाई को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है। )
न्यूज़ क्रेडिट: पंजाब केसरी
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