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Deoria: नियमों को अनदेखा कर पेट्रोल पंप पर बोतल में पेट्रोल बिक्री

देवरिया: "पेट्रोल पंप पर ही बोतल में पेट्रोल दिया जाना" न केवल सरकारी नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह जन सुरक्षा के साथ सीधा खिलवाड़ भी है। ऐसा करना कानूनन पूरी तरह प्रतिबंधित है क्योंकि पेट्रोल एक ज्वलनशील पदार्थ है,इसे बोतल जैसी असुरक्षित सामग्री में देना खतरनाक है,और यह Explosives Act, Petroleum Act और Petroleum Rules 2002 का उल्लंघन है
"सरकारी नियमों के मुताबिक पेट्रोल केवल तयशुदा टैंकों या सेफ कंटेनर में ही दिया जा सकता है, लेकिन देवरिया के कुछ पेट्रोल पंपों पर नियमों को ताक पर रखकर खुलेआम बोतल में पेट्रोल दिया जा रहा है। ये न सिर्फ गैरकानूनी है, बल्कि किसी भी बड़े हादसे को दावत दे सकता है।
ये तस्वीर देवरिया के सोनू घाट चौराहे के निकट नायरा पेट्रोल पंप की हैं, जहां कर्मचारी बेखौफ तरीके से बोतल में पेट्रोल भरते नजर आते हैं। नियम कहता है कि ऐसा करना प्रतिबंधित है, लेकिन यहां न कोई डर है, न कोई रोक।
लेकिन यह सुविधा किसी दिन भारी पड़ सकती है। पेट्रोल जैसी ज्वलनशील पदार्थ अगर बोतल में खुलेआम घूमेगा तो ज़रा सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है।
"Petroleum Rules के तहत बोतल में पेट्रोल देना गैरकानूनी है। पंप मालिक और कर्मचारी दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं। अब सवाल है कि क्या जिला प्रशासन और आपूर्ति विभाग ऐसे पेट्रोल पंपों पर कार्रवाई करेगा? या फिर ये नियम तोड़ने की छूट यूं ही चलती रहेगी?





