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बरेली: बारादरी में 12 साल के बच्चे के सिर और चेहरे पर ईंट से जानलेवा हमला करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अभय श्रीवास्तव ने दोषी हजियापुर निवासी अजीम को 10 वर्ष कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
सरकारी वकील अनूप कोहरवाल ने बताया कि पीड़ित की मां ने थाना बारादरी में तहरीर देकर बताया था कि 27 फरवरी 2021 की सुबह 10 बजे बेटा घर से निकला था लेकिन देर रात तक वापस नहीं आया। रात 10:30 बजे जानकारी मिली कि बेटा जिला अस्पताल में भर्ती है।
होश में आने पर बेटे ने बताया कि अजीम अपने साथ मोमो खिलाने के बहाने ले गया और नहर के किनारे ले जाकर जबरन गला घोटना चाहा। जब वह चीखा तो उसने ईंट उठाकर सिर और चेहरे पर मारी।
गलत काम के प्रयास में कामयाब न होने पर बालक का मुंह ईंट से कुचल कर उसे मरा जानकर वहीं जंगल में नदी के पुल के नीचे छोड़ आया।
काफी समय बाद होश आने पर बालक पुल के ऊपर सड़क पर आया, जहां राहगीरों ने पुलिस को बताया तब पुलिस ने बालक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बालक की मां रिपोर्ट दर्ज कराई थी लेकिन लोक लाज की वजह से यह बात तहरीर में नहीं लिखाई थी। डाक्टर के बयान के आधार पर अधिवक्ता अमजद सलीम एडवोकेट ने कोर्ट में मुद्दा उठाया।