उत्तर प्रदेश

बालिका को रात भर कोतवाली में रोकने पर विवेचक और कोतवाल को सीडब्लूसी ने किया तलब

Shantanu Roy
29 Jan 2023 10:13 AM GMT
बालिका को रात भर कोतवाली में रोकने पर विवेचक और कोतवाल को सीडब्लूसी ने किया तलब
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बस्ती। नाबालिक बालिका को रात भर कोतवाली परिसर में रोकने की घटना की जानकारी होने पर न्याय पीठ के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा ने गंभीरता से लेते हुए कोतवाल, विवेचक और कोतवाली के पुलिस बाल कल्याण अधिकारी से स्पष्टी करण मांगा है। कहा है कि बालिका के सर्वोच्च हित में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की के पिता ने अपनी बेटी के गायब होने का मुकदमा दर्ज कराया था, पुलिस ने बालिका को सकुशल बरामद कर लिया, लेकिन उसे सी डब्लू सी के समक्ष प्रस्तुत नही किया, बल्कि थाने पर रात भर रोकने के बाद दूसरे दिन शाम पांच बजे के बाद सी डब्लू सी के सदस्य के सामने उनके घर ले जाकर प्रस्तुत किया था।
नाबालिग लड़की को रात भर कोतवाली में रोके जाने की जानकारी होने पर न्याय पीठ के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा, सदस्य अजय श्रीवास्तव, डॉक्टर संतोष श्रीवास्तव, गोवर्धन गुप्ता, मंजू त्रिपाठी ने मामले का संज्ञान लेते हुए कोतवाल, विवेचक और कोतवाली के बाल कल्याण अधिकारी से 6 फरवरी तक मामले के संदर्भ में स्पष्टी करण मांगा है, भेजे पत्र में कहा है कि बालिका को न्याय पीठ के समक्ष प्रस्तुत करने के बजाय कोतवाली परिसर में रोक कर बाल अधिनियम 2015 का उल्लंघन किया गया है, तथा यह कृत्य बालिका के सर्वोच्च हित में भी बाधक है, न्याय पीठ बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा ने कहा कि सी डब्लू सी के लिए बाल हित सर्वोपरि है।
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