उत्तर प्रदेश

सीडब्ल्यूसी ने आर्यसमाज लखनऊ को किया तलब

Admin Delhi 1
8 May 2023 2:02 PM GMT
सीडब्ल्यूसी ने आर्यसमाज लखनऊ को किया तलब
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बस्ती न्यूज़: परसुरामपुर थाना क्षेत्र स्थित एक गांव की किशोरी का विवाह कराने के मामले में सीडब्ल्यूसी ने आर्यसमाज मंदिर पुरनिया अलीगंज लखनऊ को तलब किया है. न्यायपीठ ने आर्यसमाज से विवाह संबंधित पत्रावली भी मांगा है.

परसुरामपुर थानाक्षेत्र स्थित एक किशोरी लखीमपुरखीरी जिले के एक व्यक्ति के साथ घर छोड़कर चली गई थी. इस संबंध में पीड़ित किशोरी के पिता ने परसुरामपुर थाने में मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए किशोरी तलाश लिया. उसके कथित प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया था.

पुलिस ने अपहरणकर्ता प्रेमी को जेल भेजते हुए किशोरी को सीडब्लूसी के समक्ष प्रस्तुत किया. किशोरी ने आर्य समाज पुरनिया अलीगंज लखनऊ की तरफ से जारी विवाह प्रमाण-पत्र दिखाया. उसने कहा कि मैं बालिग हूं और मेरा विवाह हो गया है. न्याय पीठ ने जब जांच की तो पता चला कि विवाह के समय बालिका नाबालिग थी. इसके बाद न्याय पीठ बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा, सदस्य अजय श्रीवास्तव, डॉक्टर संतोष ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आर्य समाज मंदिर से विवाह के समय अपनाई गई सुसंगत विधियों की जानकारी के लिए मामले की पत्रावली तलब की है. बताते चलें कि आर्य समाज ने आधार कार्ड पर दर्ज उम्र को आधार बनाकर विवाह कराया है, जो जेजे एक्ट के अनुसार मान्य नहीं है.

आर्य समाज अलीगंज के मंत्री को मामले मे नौ मई को पीठ के समक्ष उपस्थित होना है. न्याय पीठ के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा ने बताया कि जेजे एक्ट एवं सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चे की आयु को प्रमाणित करने के लिए शैक्षिक प्रमाण-पत्र को ही प्रमुखता देने की बात कही है. कई बार लोग आधार कार्ड को भी आयु का प्रमाण मान लेते हैं, जो कि विधिक रूप से मान्य नहीं है.

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