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Gangster act case: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ वाराणसी की एक निचली अदालत में 2010 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।न्यायमूर्ति अभय एस ओका और राजेश बिंदल की अवकाश पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राय द्वारा दायर याचिकाPetition पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया।जब उनके वकील ने कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए दबाव डाला, तो पीठ ने कहा कि वह निचली अदालत को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बारे में बता सकते हैं।पीठ ने मुकदमे पर रोक लगाने की उनकी याचिका पर भी नोटिस जारी किया और इस पर फिर से सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तारीख तय की।इस मामले में एफआईआर 26 मार्च, 2010 को भानु प्रताप सिंह नामक व्यक्ति ने वाराणसी के चेतगंज थाने में दर्ज कराई थी।राय हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वाराणसी से तीसरी बार लोकसभाLok Sabha चुनाव हार गए।उच्च न्यायालय ने राय और चार अन्य द्वारा दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि मामले की सुनवाई अग्रिम चरण में है और नौ गवाहों की पहले ही जांच हो चुकी है।उच्च न्यायालय ने कहा, "हालांकि धारा 482 सीआरपीसी के तहत याचिका दायर करने के लिए कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं है, लेकिन फिर भी इसे उचित अवधि के भीतर दायर किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट है कि इस आवेदन को दायर करने में लंबी और अनुचित देरी हुई है और मुकदमे के इस चरण में, कार्यवाही को रद्द करना पूरी तरह से अवांछनीय है।"
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Rajwanti
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