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उत्तर प्रदेश
बिजनौर में गोकशी का भंडाफोड़ मुठभेड़ में आरोपी घायल
Ratna Netam
16 Aug 2026 10:03 PM IST

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बिजनौर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में कोतवाली देहात पुलिस ने कथित गोकशी की सूचना पर कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि ग्राम अकबराबाद के जंगल में स्थित कब्रिस्तान के पास हुई मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगी है। घायल आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने घटनास्थल से करीब दो क्विंटल गौवंशीय मांस, पशु वध में कथित रूप से इस्तेमाल किए गए उपकरण, तमंचा और कारतूस बरामद करने की जानकारी दी है।
पुलिस के मुताबिक, 16 अगस्त 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम अकबराबाद के जंगल स्थित कब्रिस्तान में कुछ लोग कथित रूप से गोकशी कर रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थानाध्यक्ष सुनील कुमार के नेतृत्व में कोतवाली देहात पुलिस की टीम बताए गए स्थान पर पहुंची। पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी करते हुए मौके पर मौजूद लोगों को पकड़ने का प्रयास किया।
पुलिस का आरोप है कि वहां मौजूद लोगों ने टीम को देखते ही जान से मारने की नीयत से गोली चला दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। पुलिस की गोली आसिफ पुत्र रशीद के दाहिने पैर में लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। पुलिसकर्मियों ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया और उपचार के लिए अस्पताल भेजा। अस्पताल में उसका उपचार पुलिस की निगरानी में कराया जा रहा है।
पुलिस के अनुसार, कार्रवाई के दौरान दो अन्य आरोपी मौके से भाग गए थे। इसके बाद पुलिस टीम ने आसपास के क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया और कुछ समय बाद दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों की पहचान अकबराबाद निवासी आसिफ पुत्र रशीद, आसमां पत्नी आसिफ और जुबैदा पत्नी बुन्दू के रूप में की है। तीनों आरोपी थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के रहने वाले बताए गए हैं।
घटनास्थल की तलाशी के दौरान पुलिस ने करीब दो क्विंटल गौवंशीय मांस बरामद करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार, मौके पर पशु वध में कथित रूप से इस्तेमाल किए गए उपकरण भी मिले हैं। बरामद सामान में लोहे की दो छुरी, दो चापड़, लकड़ी का एक गुटखा और रस्सी के दो टुकड़े शामिल हैं। पुलिस ने दावा किया कि गिरफ्तार आसमां और जुबैदा के कब्जे से भी करीब दो-दो किलो मांस बरामद हुआ है।
बरामद मांस के नमूने परीक्षण के लिए संबंधित विभाग को भेजे जाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर मांस के प्रकार की आधिकारिक पुष्टि होगी। पुलिस ने घटनास्थल से 315 बोर का एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद करने की बात भी कही है। हथियार को कब्जे में लेकर उसकी जांच कराई जा रही है।
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, मुख्य आरोपी आसिफ के खिलाफ पहले से छह आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें गौवध निवारण अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट, शस्त्र अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम से जुड़े मामले शामिल बताए गए हैं। पुलिस अब आरोपी का विस्तृत आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। इसके साथ ही यह पता लगाया जा रहा है कि कथित गोकशी और मांस की आपूर्ति से किसी अन्य व्यक्ति या गिरोह का संबंध तो नहीं है।
कोतवाली देहात पुलिस ने मामले में अपराध क्रमांक 199/2026 दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1), 3 और 5 के साथ आर्म्स एक्ट की धारा 3/25/27 तथा गौवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5/8 के तहत कार्रवाई की गई है। मामले में साक्ष्य जुटाने के साथ गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।
सीओ सिटी नगीना राजेश सोलंकी ने पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तारी और बरामदगी की जानकारी दी। अधिकारियों का कहना है कि मुठभेड़ और बरामदगी से जुड़े सभी पहलुओं की नियमानुसार जांच की जा रही है। घटनास्थल से मिले सामान को साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखा गया है। पुलिस यह भी जांच रही है कि घटना में कोई अन्य व्यक्ति शामिल था या नहीं। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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