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उत्तर प्रदेश
गोकशी के आरोपी को गैंगस्टर कोर्ट से 2 साल की सजा और 5000 का लगा जुर्माना
Shantanu Roy
24 Dec 2022 11:13 AM GMT

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बड़ी खबर
मुजफ्फरनगर। 2 वर्ष पूर्व थाना खातौली के उपनिरीक्षक कुमेर सिंह ने बुआड़ा फाटक के पास गंग नहर जाने वाली सड़क के पास खेतों से दो बदमाशों को हाथ में कट्टा लिए हुए पकड़ा। तलाशी में कटे से 50 किलो गोवंश गोमांस बरामद हुआ। पुलिस को देखते ही बदमाश माल छोड़कर फरार हो गए। इस घटना के 1 महीने बाद मौहल्ला इस्लामनगर रहमतुल्लाह चौक के पास रास्ते में एक घर पर पुलिस ने दबिश देकर 3 बदमाशों को पकड़ा। इनके कब्जे से 50 किलो गोवंश का मास और पशु वध करने के छुरी व अन्य उपकरण बरामद हुए। पुलिस ने मौके से हसरत कुरेशी पुत्र आदिल निवासी इस्लामनगर थाना खतौली व इकराम कुरैशी पुत्र नईमुद्दीन मौहल्ला लाल मोहम्मद खतौली और शहजाद पुत्र इकबाल कुरैशी निवासी व्यापारियान मुरादनगर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया।
प्रभारी निरीक्षक खतौली हरचरण शर्मा ने इन तीनों अभियुक्त का गैंगस्टर एक्ट में चालान किया और विवेचक इंस्पेक्टर मनोज चाहल ने आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। शहजाद को पूर्व में ही सजा हो चुकी है,जबकी हसरत कुरैशी की पत्रावली पृथक कर सुनवाई उपरांत गैंगस्टर जज अशोक कुमार ने हसरत कुरैशी को गिरोह बनाकर गोवंश की तस्करी करने के आरोप में 2 साल की सजा और ₹5000 जुर्माने से दंडित किया, इकराम के विरुद्ध विचारण में प्रचलित है। इस मामले में वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह एवं विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर व राजेश शर्मा ने पैरवी की।
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