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उत्तर प्रदेश
पेशी पर हाजिर ना होने पर अदालत ने सोमनाथ भारती को दी चेतावनी
Shantanu Roy
11 Nov 2022 10:15 AM GMT

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बड़ी खबर
सुलतानपुर। सुलतानपुर की एमपी/एमएलए अदालत ने दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को हाजिर नहीं होने पर चेतावनी दी है। अदालत मामले की अगली सुनवाई अब 17 नवंबर को करेगी। आपको बता दें कि आप नेता सोमनाथ भारती जनवरी 2021 में उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए थे। शासकीय अधिवक्ता कालिका प्रसाद मिश्र ने बताया कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सोमनाथ भारती जनवरी 2021 में उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए थे। आरोप है कि उन्होंने जगदीशपुर में उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में बच्चे के जन्म को लेकर अशोभनीय टिप्पणी की थी।
उन्होंने बताया कि भारती की टिप्पणी से आहत जगदीशपुर के हरपालपुर गांव निवासी सोमनाथ शाहू ने पुलिस में तहरीर लेकर पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ जगदीशपुर थाने में 9 जनवरी, 2021 को मामला दर्ज कराया था। इसके बाद 16 जनवरी 2021 को उन्हें जमानत मिली थी। MP-MLA कोर्ट ने उन्हें 30-30 हजार के मुचलके पर सशर्त जमानत दी थी। कोर्ट ने सोमनाथ भारती को गवाहों को ना डराने-धमकाने, आरोप पत्र आने के बाद ट्रायल के दौरान प्रत्येक पेशी पर मौजूद रहने, विचारण में पूर्ण रूप से सहयोग करने, अन्य किसी अपराध को कारित ना करने की शर्तों के साथ जमानत मंजूर की थी। मिश्र ने बताया कि इस मामले में सोमनाथ भारती के बार-बार अदालत में हाजिर नहीं होने पर अदालत ने गुरुवार को नाराज होते हुए उन्हें चेतावनी दी है।
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