उत्तर प्रदेश

कोर्ट आज ज्ञानवापी मस्जिद के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण अनुरोध पर आदेश सुनाएगा

Ritisha Jaiswal
21 July 2023 7:52 AM GMT
कोर्ट आज ज्ञानवापी मस्जिद के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण अनुरोध पर आदेश सुनाएगा
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याचिका इस साल मई में पांच महिलाओं द्वारा दायर की गई
वाराणसी: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के "वैज्ञानिक सर्वेक्षण" के लिए निर्देश देने की मांग करने वाली हिंदू पक्ष द्वारा दायर याचिका पर वाराणसी की एक अदालत आज अपना आदेश सुनाएगी।
कोर्ट ने पिछले शुक्रवार (14 जुलाई) को एक याचिका पर बहस पूरी कर ली थी.
याचिका इस साल मई में पांच महिलाओं द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने पहले एक अन्य याचिका में मंदिर परिसर के अंदर "श्रृंगार गौरी स्थल" पर प्रार्थना करने की अनुमति मांगी थी।
मस्जिद परिसर में एक संरचना पाई गई - जिसके एक तरफ से "शिवलिंग" और दूसरी तरफ से "फव्वारा" होने का दावा किया गया।
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने इससे पहले 14 जुलाई को कहा था, "हमने अदालत के सामने अपनी बात रखी... माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई को हमारे पक्ष में फैसला सुनाया... हमने एएसआई द्वारा साइट की जांच की मांग करते हुए जिला अदालत के सामने अपना दृष्टिकोण रखा... हमें अदालत के आदेश का इंतजार करना चाहिए।"
इससे पहले 6 जुलाई को, ज्ञानवापी मामले में हिंदू याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द से जल्द एक याचिका पर सुनवाई करने का आग्रह किया था, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को पिछले साल एक वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण के दौरान वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए "शिवलिंग" की कार्बन डेटिंग सहित "वैज्ञानिक सर्वेक्षण" करने का निर्देश दिया गया था।
याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक पत्र लिखकर कहा कि मामला 19 मई, 2023 को शीर्ष अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, जब उसने निर्देशों के कार्यान्वयन को 6 जुलाई, 2023 तक के लिए टाल दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले "शिवलिंग" की कार्बन डेटिंग पर रोक लगाते हुए कहा था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश में निहित निर्देशों का कार्यान्वयन सुनवाई की अगली तारीख तक स्थगित रहेगा।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीश, वाराणसी की देखरेख और निर्देशन में ज्ञानवापी परिसर के परिसर में "शिवलिंग" के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति दी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और केवी विश्वनाथन की पीठ ने "वैज्ञानिक सर्वेक्षण" को यह कहते हुए स्थगित कर दिया था, "चूंकि विवादित आदेश के निहितार्थ बारीकी से जांच के योग्य हैं, इसलिए आदेश में संबंधित निर्देशों का कार्यान्वयन अगली तारीख तक स्थगित रहेगा।"
पीठ ने "शिवलिंग" की आयु निर्धारित करने के लिए एएसआई द्वारा वैज्ञानिक जांच के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की अपील पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया था।
ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हुज़ेफ़ा अहमदी ने पीठ को बताया था कि कार्बन डेटिंग और सर्वेक्षण जल्द ही शुरू होगा।
उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश हुए भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि संरचना को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, जिसे एक पक्ष "शिवलिंग" का दावा करता है और दूसरा इसे फव्वारा कहता है।
मामले में हिंदू याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि एएसआई के विशेषज्ञ पहले ही बता चुके हैं कि ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा.
सर्वेक्षण के दौरान, पिछले साल 16 मई को काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित मस्जिद के अदालत-आदेशित सर्वेक्षण के दौरान मस्जिद परिसर में एक संरचना पाई गई थी - जिसे हिंदू पक्ष ने "शिवलिंग" और मुस्लिम पक्ष ने "फव्वारा" होने का दावा किया था।
उच्च न्यायालय ने 12 मई को वाराणसी जिला न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया, जिसने 14 अक्टूबर, 2022 को "शिवलिंग" के वैज्ञानिक सर्वेक्षण और कार्बन डेटिंग के आवेदन को खारिज कर दिया था।
उच्च न्यायालय ने वाराणसी जिला न्यायाधीश को हिंदू उपासकों द्वारा "शिवलिंग" की वैज्ञानिक जांच करने के आवेदन पर कानून के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया था।
याचिकाकर्ता लक्ष्मी देवी और तीन अन्य ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
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