उत्तर प्रदेश

Court: किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का कारावास

Sanjna Verma
31 Aug 2024 1:47 PM GMT
Court: किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का कारावास
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UP उत्तर प्रदेश: सदर कोतवाली क्षेत्र में एक किशोरी के साथ छेड़खानी करने के दोषी सौरभ को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मनराज सिंह ने तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। उस पर 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।शहर निवासी वादिनि ने सात वर्ष पूर्व यह मुकदमा कोतवाली सदर में पंजीकृत कराया। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डी.जी.सी. अभिषेक मिश्रा व विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) मृदुल मिश्रा ने बताया कि वादिनी ने तहरीर दी कि उसकी 15 वर्षीय भांजी घर के पास खेत पर शाम सात बजे शौच क्रिया करने गई थी।
तभी सौरभ पुत्र अशोक पाल निवासी सत्तेश्वर औरैया, जो खेत में अपनी भैंस चरा रहा था, ने किशोरी के साथ छेड़खानी की। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट व छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में चार्जशीट कोर्ट में लगाई। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश (POCSO Act) मनराज सिंह की कोर्ट में चला तथा शनिवार को इसका निर्णय सुनाया गया।
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्रा ने किशोरी के साथ इस तरह का घृणित कार्य करने के दोषी को कठोर दंड देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष ने उस पर रहम की याचना की।दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश मनराज सिंह ने किशोरी के साथ छेड़खानी के आरोप में दोषी सौरभ को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। कोर्ट ने प्रस्तुत मामले में जमा कराई गई अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया।
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