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उत्तरप्रदेश एडीजे-9 सुनील सिंह की अदालत से कई बार तलबी व समन के साथ ही गिरफ्तारी आदेश जारी होने के बाद भी वृंदावन कोतवाल को पेश न करने पर एसएसपी मथुरा को व्यक्तिगत रूप से तलब किया गया है. वहीं, कासगंज कोतवाल के खिलाफ भी गिरफ्तारी आदेश जारी किए गए हैं.
अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी जेपी राजपूत ने बताया कि वृंदावन में तैनात कोतवाल सूरज प्रकाश शर्मा वर्ष 2016 के थाना देहली गेट के धारा 413, 420 के मुकदमे में वादी हैं. उस वक्त एसआई के तौर पर तैनात थे. कई बार समन के बाद भी वो गवाही के लिए नहीं आए. एसएसपी मथुरा को गिरफ्तारी आदेश जारी कर कोतवाल को कोर्ट में पेश करने के लिए कहा गया था. साथ ही अदालत ने कहा था कि अन्यथा उनकी गवाही का मौका समाप्त कर मुकदमा निस्तारित किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष की होगी. साथ में वेतन रोकने के भी आदेश दिए थे. इसके बाद भी कोतवाल को कोर्ट में पेश नहीं किया गया. इसी के चलते 20 अक्टूबर को स्पष्टीकरण देने के लिए व्यक्तिगत रूप से एसएसपी मथुरा अभिषेक यादव को तलब किया गया है. 31 को सूरज प्रकाश शर्मा को गिरफ्तार कराकर पेश करने के लिए कहा गया है. दूसरा प्रकरण कासगंज के इंस्पेक्टर विनोद कुमार से संबंधित है. वह 2012 में हरदुआगंज के हत्या से जुड़े मुकदमे में बतौर विवेचक गवाह हैं. वह जिरह के लिए अदालत में हाजिर नहीं हो रहे. एसपी कासगंज को पत्र लिखकर उन्हें 1 नवंबर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के साथ ही वेतन रोकने को भी पत्र लिखा है.
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