उत्तर प्रदेश

अदालत ने हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी

Admindelhi1
11 April 2024 10:46 AM GMT
अदालत ने हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी
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तीनों पर 13-13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया

गाजियाबाद: हत्या के मामले में 18 साल के बाद तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. तीनों पर 13-13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. मामले में एक आरोपी आज तक फरार है.

सिहानी गेट थानाक्षेत्र में जुलाई 2006 को नंदग्राम में रहने वाला विक्की अपने भाई विन्नी के साथ रात में आटा लेने और मोबाइल रिचार्ज कराने जा रहा था. रास्ते में उसका दोस्त गोपाल भी उनके साथ चल दिया. इसी दौरान जेली उर्फ विक्की, रंजीत, संदीप और नितिन ने रंजिशन विक्की पर छुरे से हमला कर किया और उसकी हत्या कर दी. इस दौरान उसका भाई और दोस्त डर से मौके से भाग गए. मामले में मृतक के पिता ने चारों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई. कुछ दिन बाद पुलिस से जेली उर्फ विक्की, रंजीत, संदीप तीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि नितिन आज तक फरार है. इसीलिए उसकी फाइल अलग कर दी गई थी. अभियोजन की तरफ से दस गवाह पेश किए गए. पुख्ता साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई.

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