उत्तर प्रदेश

अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई

Admin Delhi 1
5 Feb 2023 8:39 AM GMT
अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई
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मेरठ: न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम मेरठ राम किशोर पांडे ने दुष्कर्म के आरोपी रोहित पुत्र अरविंद नागर को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी पाते हुए 20 साल के कारावास एवं 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। सरकारी वकील नरेंद्र चौहान व कुलदीप मोहन ने बताया कि वादी मुकदमा ने थाना ब्रह्मपुरी मेरठ में 7 मार्च 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 13 वर्ष की पुत्री सुबह 8 बजे कॉलेज में परीक्षा देने घर से गई थी

परीक्षा के पश्चात वह घर वापस नहीं आई। जिससे परेशान होकर वादी मुकदमा ने संदेह के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया था तथा लड़की ने अपने बयानों में दुष्कर्म होना बताया था। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ सरकारी वकील ने न्यायालय में कुल 5 गवाह पेश किए। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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