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अदालत ने पीटकर युवक की हत्या करने वाले को उम्रकैद की सजा सुनाई
कानपूर न्यूज़: सचेंडी में सात साल पहले लाठी-डंडे और लोहे की रॉड से युवक की हत्या करने वालो को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. अभियुक्त पर 10000 रुपये जुर्माना भी किया गया है. जुर्माना की आधी धनराशि मृतक आश्रित को दी जाएगी.
सुजानपुर सचेंडी निवासी लखन लाल पासी ने सचेंडी थाने में 24 मई 2016 को एक प्रार्थना पत्र दिया था. इसमें आरोप लगाया था सुबह 630 बजे बेटे महेश को पता चला कि सरदार की बाउंड्री का गेट टूटा है. महेश सुजानपुर कलापुरवा स्थित बाउंड्री को देखने गया था. वहां पहले से घात लगाए सुजानपुर के राजकुमार उर्फ चिरंटी, बाबूराम, भगवानदीन व राजकरण ने लाठी डंडे, रॉड से महेश को पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने एडीजीसी विनोद त्रिपाठी के मुताबिक, पुलिस ने राजकुमार उर्फ चिरंटी से लोहे की रॉड बरामद की थी. नौ गवाह पेश किए गए. एडीजे 18 की अदालत में गवाहों के विरोधाभासी बयान पर बाबूराम, भगवानदीन और राजकरण को दोष-मुक्त कर दिया गया था. राजकुमार उर्फ चिरंटी को दोष-सिद्ध घोषित किया था. एडीजे 18 प्रतिमा ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद राजकुमार उर्फ चिरंटी को सजा सुनाई.
आईजीआरएस मामलों की बैठक में समीक्षा की
डीसीपी वेस्ट व सहायक पर्यवेक्षण अधिकारी आईजीआरएस शाखा विजय ढुल ने आईजीआरएस पोर्टल पर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों के साथ बैठक की. लंबित शिकायतों की समीक्षा की गई. निस्तारित मामलों को परखा व फीडबैक के संबंध में समस्याओं के बारे में जानकारी दी. असंतुष्ट आवेदकों की समस्या निस्तारण को जांचकर्ता को मौके पर जाकर संतुष्ट करने के निर्देश दिये.