उत्तर प्रदेश

अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति को आजीवन कैद की सजा सुनाई

Admindelhi1
3 April 2024 5:54 AM GMT
अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति को आजीवन कैद की सजा सुनाई
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बरेली: विशेष जज कुमारी अफशां की विशेष कोर्ट ने पत्नी की हत्या करने के मामले में फतेहगंज पश्चिमी के कुरतुरा गांव के संजीव को सश्रम आजीवन कारावास की कैद की सजा सुनाई है. विशेष कोर्ट ने हत्यारोपी पति पर हजार का जुर्माना भी ठोका है. विशेष कोर्ट में सास प्रेमवती को दोषमुक्त कर बरी कर दिया.

एडीजीसी क्राइम अनूप कोहरवाल ने बताया कि रामपुर जिले के रौराकला गांव की सुषमा की शादी 17 नवंबर 2015 को फतेहगंज पश्चिमी के कुरतुरा गांव के संजीव के साथ शादी हुई थी. 10 जनवरी 20 को सुषमा के परिजनों को पति संजीव ने फोनकर बताया कि े उसकी तबीयत खराब हो गयी है. मायके वाले जब पहुंचे तब तक सुषमा की मौत हो चुकी थी. सुषमा के भाई धर्मेंद्र देव, ग्राम रौराकला थाना मिलक, रामपुर की तहरीर पर पति संजीव और सास प्रेमवती के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट थाना फतेहगंज पश्चिमी में दर्ज कराई गई. दोनों पक्ष की दलीलें सुनकर विशेष कोर्ट ने संजीव को दहेज हत्या की बजाय पत्नी का इरादा कत्ल करने के आरोप में दोषी मानते हुये उसे उम्रकैद की सजा सुनाई.

गैंगस्टर में लल्ला गद्दी की जमानत अर्जी रद्द: माफिया अतीक के माफिया भाई अशरफ के साथियों संग मिलकर गैंग चलाने के आरोप में मो. रजा उर्फ लल्ला गद्दी की जमानत अर्जी को विशेष जज गैंगस्टर एक्ट राकेश त्रिपाठी की विशेष कोर्ट ने ़खारिज कर दिया. विशेष लोक अभियोजक अचल सक्सेना ने बताया कि अशरफ से अवैध तरीके से मिलाई में लल्ला गद्दी और उसके साथियों पर रिपोर्ट दर्ज हुई थी. अशरफ गैंग के साथ आपराध में शामिल होने पर लल्ला गद्दी पर गैंगस्टर में कार्यवाही की थी. चार 20 को लल्ला गद्दी गैंगस्टर एक्ट में सरेंडर कर जेल गया था.

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