उत्तर प्रदेश

अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई

Admindelhi1
10 April 2024 5:45 AM GMT
अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई
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अभियुक्त को 20 साल की सजा व 1.10 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया

अलीगढ़: एडीजे पाक्सो प्रथम राजीव शुक्ल की अदालत ने अकराबाद क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है. उसे 20 साल की सजा व 1.10 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है.

विशेष लोक अभियोजक ललित सिंह पुंढीर के अनुसार यह घटना सितंबर 2018 में हुई थी. अकराबाद क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने तहरीर दी थी. बताया था कि वह ठेके पर सेल्समैन है. पत्नी बीमार है, इसलिए वह अपने मायके में रहती है. घर पर मां व छोटी बहन है, जो 12 साल की है. घटना 20 दिन पहले शाम साढ़े सात बजे की है. उनकी बहन घर से दुकान पर सामान लेने जा रही थी, गांव निवासी सोमेंद्र अंधेरे का फायदा उठाकर जबरन उनकी बहन को मुंह हाथ में दबाकर खींचकर ले गया. इसके बाद उससे दुष्कर्म किया. विरोध किया तो मारपीट की. मोबाइल में अश्लील फोटो खींचकर धमकी दी कि तूने किसी को बताया तो फोटो वायरल कर दूंगा. कुछ दिन बाद सोमेंद्र ने फोटो किशोरी के भाई को भेज दी. भाई ने किशोरी से जब पूछा तो उसने आपबीती सुनाई. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सोमेंद्र के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिए. सत्र परीक्षण, गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर सोमेंद्र को 20 साल की सजा सुनाई है.

जानलेवा हमले में दो अभियुक्तों को सात-सात साल की सजा

एडीजे छह नवल किशोर सिंह की अदालत ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र में युवक पर हुए जानलेवा हमले के दो आरोपियों को दोषी करार दिया है. दोनों को सात-सात साल की कैद व 55-55 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. जुमाने की आधी राशि पीड़ित को देनी होगी.

एडीजीसी जेपी राजपूत के अनुसार यह घटना तीन अक्टूबर 2019 को हुई थी. मामले में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सुदामापुरी निवासी हरेंद्र कुमार भारद्वाज ने तहरीर देकर बताया कि रात करीब साढ़े 10 बजे उनकी पत्नी के पेट में दर्द हुआ. इस पर दवा लेने के लिए बेटे निखिल के साथ सुदामापुरी बजरिया गए थे. दुकान बंद मिली तो लौटकर वापस घर आ रहे थे. पौना 11 बजे गली नंबर चार पर बेगमबाग निवासी पंकज व अमित आदि मिले और गालीगलौज कर दी. निखिल से कहा कि आज नहीं बचेगा. इसके बाद तमंचों से गोली चला दी. हरेंद्र बाल-बाल बच गए. निखिल के गले में गोली लग गई. उसे जेएन मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया. इसके बाद पुलिस ने पंकज व अमित के खिलाफ मुकदमा दर्ज लिया. अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए. दोनों के खिलाफ ट्रायल चला. अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर पंकज व अमित को सात-सात साल की सजा सुनाई है.

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