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अदालत ने युवक की हत्या में दो को उम्रकैद की सजा सुनाई
अलीगढ़: एडीजे द्वितीय पारुल अत्री की अदालत ने लोधा क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में दो लोगों को दोषी करार दिया है. दोनों को उम्रकैद की सजा व अर्थदंड से दंडित किया है.
एडीजीसी मेपे सिंह ने बताया कि इस मामले में शाहजमाल निवासी चमन खां ने तहरीर दी थी. कहा था कि 27 अप्रैल 20 को उनके बेटे महबूब को तेलीपाड़ा निवासी वशीर उर्फ पहलवान शाम छह बजे घर से बुलाकर ले गया था. महबूब वापस नहीं आया. वशीर के घर पर जाकर शिकायत तो उसने कहा कि महबूब चार-पांच दिन में काम पूरा होने पर वापस आ जाएगा. 2 अप्रैल को सुबह सात बजे सीलमपुर के जंगल में महबूब की लाश भूसे की बुर्जी में पड़ी मिली. चाकू से गला काटकर हत्या की गई थी. सिर पर चोट के निशान थे. तहरीर में आरोप था कि वशीर से दुकान पर महबूब का झगड़ा हुआ था. ये घटना से कुछ दिन पहले की बात थी. तब उसने धमकी दी थी कि तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा. इसी लिए अपने इरादे पूरे करने के उद्देश्य से उसने झगड़े के बाद महबूब से दोस्ती की. जांच में महफूज नगर निवासी खलील का नाम प्रकाश में आया. वशीर ने खलील के साथ मिलकर हत्या की थी. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिए. सत्र परीक्षण के दौरान कुल लोगों की गवाही कराई गई. अदालत ने अभियुक्त वशीर व खलील को दोषी करार दिया. अदालत ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसमें वशीर पर 35 व खलील पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.
दीवार से धार्मिक पोस्टर हटवाए: क्वार्सी थाना क्षेत्र के मोहल्ला विष्णुपुरी दीवार पर धार्मिक पोस्टर लगा दिए. इसे लेकर कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया. पूछने पर बताया कि कुछ लोग दीवार पर लघुशंका करते हैं. इस लिए यह पोस्टर लगाए थे. इस पर पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत करा दिया. दीवार से पोस्टर हटवा दिए. मोहल्ला विष्णुपुरी इलाके में एक गली के किनारे पर दो मकानों की दीवार पर लोग लघुशंका करते हैं. मकान मालिक ने दीवारों पर धार्मिक पोस्टर लगा दिए. इस बात का मोहल्ले के लोगों ने विरोध किया और पुलिस को फोन कर दिया. इस पर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत करा दिया. दीवार लगे पोस्टर हटवा दिए. सीओ अमृत जैन ने बताया कि दीवार पर धार्मिक पोस्टर लगा दिए थे. पुलिस ने उन्हें हटवा दिया है.